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गोरखनाथ मंदिरः दुकानें टूटी तो बिजली कनेक्शन भी हटा, अब नए कनेक्शन के लिए करना होगा आवेदन
Sat, 23 May 2020 07:00 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 23 May 2020 07:00 PM IST
सार
- सभी दुकानदारों से बिल वसूली के लिए धारा 3 के तहत भेजी जाएगी पीडी की नोटिस
- बकाएदारों को नहीं मिल सकेगा नया कनेक्शन
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gorakhpur news
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
गोरखनाथ मंदिर के बाहरी हिस्से की तरफ दुकानों को सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़ा जा रही है। बिजली निगम की तरफ से दुकानों पर लगे बिजली कनेक्शनों के मीटर हटाने के साथ ही उन्हें फॉर्स परमानेंट डिस्कनेक्शन (पीडी) की प्रक्रिया किया जा रहा है।
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अब इन दुकानदारों को नई जगह दुकान लेते वक्त नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। गोरखनाथ मंदिर के आस पास की सौ से अधिक दुकानों को तोड़ा गया है। अधिशासी अभियंता बक्शीपुर यदुनाथ राम ने बताया कि अभी तक कुल 149 दुकानों के बिजली मीटर हटाए जा जुके हैं।
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सभी कनेक्शनों की सीलिंग रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई है। कुछ बचे कनेक्शनों के मीटर शनिवार को उतार लिए गए। सभी की सीलिंग रिपोर्ट बनाने के बाद पीडी की रिपोर्ट बनाकर भेज दी जाएगी। इसमें मीटर उतारे जाने तक बिजली खपत की रिपोर्ट और बिल भुगतान की डिटेल होगी।
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इसके साथ ही सभी उपभोक्ताओं को नोटिस भेजकर बिल बकाएदारी के लिए कहा जाएगा। ऐसे में बिल भुगतान करने के बाद कंप्यूटर से उनके नाम के सामने बकाएदारी हटा दी जाएगी।
बकाएदारी पर कनेक्शन लेने में होगी दिक्कत
अधीशासी अभियंता ने बताया कि सीलिंग रिपोर्ट बनने के बाद पीडी सूचना भेजने के बाद बिल भुगतान अनिवार्य करना होगा। इसके बाद ही उसी नाम से दूसरा बिजली कनेक्शन ले सकेंगे। बकाएदारी होने पर कनेक्शन नहीं मिल सकेगा।
बिल वसूली की होती है कई प्रक्रिया
अधीशासी अभियंता ने बताया कि पीडी के बाद उपभोक्ता से दो चरणों में वसूली की जाती है। पहले धारा-3 के तहत नोटिस भेजी जाती है। इसके बाद भी एक महीने तक उपभोक्ता बिल नहीं जमा करता है तो धारा 5 की दूसरी नोटिस भेजते हैं। यह नोटिस तहसीलदार के माध्यम से जाती है। इसके बाद तहसीलदार का अमीन अपने स्तर से बकाएदारी वसूलने की कार्रवाई करते हैं।
गोरखनाथ मंदिर के पास हटे ओवरहेड बिजली तार
गोरखनाथ मंदिर के आस पास सड़क चौड़ीकरण के दौरान बिजली के खंभों के साथ ओवरहेड बिजली के तारों को भी हटाया गया है। लगभग सभी दुकानों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। इससे इन तारों और बिजली खंभों का काम भी खत्म हो गया है।
बिल वसूली की होती है कई प्रक्रिया
अधीशासी अभियंता ने बताया कि पीडी के बाद उपभोक्ता से दो चरणों में वसूली की जाती है। पहले धारा-3 के तहत नोटिस भेजी जाती है। इसके बाद भी एक महीने तक उपभोक्ता बिल नहीं जमा करता है तो धारा 5 की दूसरी नोटिस भेजते हैं। यह नोटिस तहसीलदार के माध्यम से जाती है। इसके बाद तहसीलदार का अमीन अपने स्तर से बकाएदारी वसूलने की कार्रवाई करते हैं।
गोरखनाथ मंदिर के पास हटे ओवरहेड बिजली तार
गोरखनाथ मंदिर के आस पास सड़क चौड़ीकरण के दौरान बिजली के खंभों के साथ ओवरहेड बिजली के तारों को भी हटाया गया है। लगभग सभी दुकानों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। इससे इन तारों और बिजली खंभों का काम भी खत्म हो गया है।