{"_id":"6274e8db921fa13e94427054","slug":"plot-allotment-of-those-who-do-not-set-up-industries-by-december-31-will-be-canceled","type":"story","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: 31 दिसंबर तक उद्योग न लगाने वालों के प्लाट आवंटन होंगे रद्द, गीडा प्रशासन ने जारी किया नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गोरखपुर: 31 दिसंबर तक उद्योग न लगाने वालों के प्लाट आवंटन होंगे रद्द, गीडा प्रशासन ने जारी किया नोटिस
Fri, 06 May 2022 03:46 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Fri, 06 May 2022 03:46 PM IST
सार
गीडा सीईओ पवन अग्रवाल ने कहा कि गीडा प्रशासन की सिर्फ यही मंशा है कि आवंटित प्लाटों पर उद्योग लगे। अगर किसी आवंटी को उद्योग लगाने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो गीडा प्रशासन निर्धारित अवधि के बीच उनकी समस्याओं के निस्तारण की कोशिश भी करेगा।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
आवंटित होने के बावजूद फैक्ट्री नहीं लगाने वाले आवंटियों का प्लाट निरस्त किया जाएगा। गीडा प्रशासन ने ऐसे 150 से ज्यादा आवंटियों को चिह्नित करते हुए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। इन सभी को 31 दिसंबर तक हर हाल में फैक्ट्री स्थापित करने का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद से आवंटन निरस्त कर उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों को प्लाटों का आवंटन कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) प्रशासन ने गीडा औद्योगिक क्षेत्र में 850 औद्योगिक प्लाट आवंटित किए हैं। वर्तमान समय में इनमें करीब 600 उद्योग संचालित हैं। 60 से 70 प्लाटों पर निर्माण कार्य चल रहा है। गीडा प्रशासन ने हाल में करीब 150 ऐसे औद्योगिक प्लाटों का चिह्नित किया है, जिनका आवंटन पांच-छह साल पहले हुआ था। ऐसे में उद्योग लगाने की अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक इन आवंटियों ने न तो उद्योग लगाया है और न ही निर्माण शुरू किया है।
विज्ञापन
प्रदेश सरकार ने दिया है 31 दिसंबर तक अल्टीमेटम
आचार संहिता लगने के पहले प्रदेश सरकार ने यह अल्टीमेटम जारी किया था कि जिन भी आवंटियों ने निर्धारित अवधि तक उद्योग स्थापित नहीं किया है, उनका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए शासन ने 31 दिसंबर की समय सीमा तय की है।
विज्ञापन
गीडा सीईओ पवन अग्रवाल ने कहा कि गीडा क्षेत्र में करीब 150 ऐसे प्लाटों को चिह्नित किया है, जिन पर निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद उद्योग का निर्माण नहीं किया गया है। ऐसे सभी आवंटियों को नोटिस भेजा जा रहा है। 31 दिसंबर तक अगर आवंटित प्लाट पर उद्योग नहीं लगाया जाता है तो आवंटन निरस्त कर उद्योग लगाने के इच्छुक लोगों को आवंटित कर दिया जाएगा। गीडा प्रशासन की सिर्फ यही मंशा है कि आवंटित प्लाटों पर उद्योग लगे। अगर किसी आवंटी को उद्योग लगाने में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो गीडा प्रशासन निर्धारित अवधि के बीच उनकी समस्याओं के निस्तारण की कोशिश भी करेगा।