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Dog Attack case: यहां बच्चों पर पिटवुल-रॉडविलर ने किया हमला तो भरना पड़ेगा 10 हजार का जुर्माना
Wed, 05 Jul 2023 02:31 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर।
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 05 Jul 2023 02:31 PM IST
सार
नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि नगर निगम में पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण कराने के लिए पांच सौ रुपये शुल्क लगाने के साथ नियम बनाए जा रहे हैं। पंजीकरण न कराने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
यहां नगर निगम अफसरों ने नोएडा-गाजियाबाद में विदेशी नस्ल के पिटबुल और रॉटविलर जैसे कुत्तों के बच्चों पर जानलेवा हमलों से सबक ले लिया है। प्रयास है कि यहां ऐसी अनहोनी न होने पाए। इसके लिए कुछ कड़े नियम-कायदे लागू करने की तैयारी है। यह नियम पॉश इलाकों में ही लागू होंगे, जहां विदेशी नस्ल के कुत्ते पालने के शौकीन ज्यादा हैं।
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जल्द ही लागू होने जा रहे नियमों के मुताबिक, पंजीकरण और प्रत्येक वर्ष इसे रिनुअल कराना होगा। इसके लिए पांच सौ रुपये देने होंगे। अगर पंजीकरण कराए बगैर कुत्ता पाले हुए हैं तो दस हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। पंंजीकरण कराने के लिए कुछ समय देगा। उसके बाद अभियान चलाकर जुर्माना वसूलेगा।
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एक अनुमान के मुताबिक, महानगर में पांच हजार से ज्यादा लोगों ने कुत्ता पाल रखा है। नगर निगम में पालतू कुत्ता रखने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। लेकिन अभी तक सिर्फ 126 लोगों ने ही अपने कुत्ते का पंजीकरण कराया है।
नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि नगर निगम में पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण कराने के लिए पांच सौ रुपये शुल्क लगाने के साथ नियम बनाए जा रहे हैं। पंजीकरण न कराने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि नगर निगम में पालतू कुत्ते का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण कराने के लिए पांच सौ रुपये शुल्क लगाने के साथ नियम बनाए जा रहे हैं। पंजीकरण न कराने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।