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गोरखपुर: पीस पार्टी अध्यक्ष डॉ. अयूब की अग्रिम जमानत खारिज, धर्म विशेष के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
Fri, 17 Dec 2021 08:33 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Fri, 17 Dec 2021 08:33 PM IST
सार
धर्म विशेष के खिलाफ आपत्ति जनक टिप्पणी करने के आरोपी हैं पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अयूब।
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पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. अय्यूब खान। (फाइल)
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने तथा धार्मिक भावना भड़काने के आरोपी पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं खलीलबाद के पूर्व विधायक डॉ. अयूब की अग्रिम जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज हो गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अर्जी खारिज की है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह का कहना है कि 25 जुलाई 2016 को वादी सुनील सिंह अपने दो सहयोगियों के साथ तारामंडल की तरफ से आ रहे थे। जैसे ही वह चंपा देवी पार्क के पास पहुंचे तो देखा कि पार्क में काफी भीड़ लगी है और आरोपी डॉ. अयूब मंच से अपने सहयोगियों के साथ वहां उपस्थित जनता को ललकारते हुए गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध आपत्तिजनक व अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे थे।
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सुनील सिंह की तहरीर पर पुलिस ने डॉ. अयूब के खिलाफ धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने एवं धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया था।
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