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Gorakhpur News: दंगा भड़काने के दोषी परवेज परवाज को दो साल का कारावास, 20 साल बाद सजा दिलाने में सफल हुई पुलिस

Wed, 06 Dec 2023 10:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर। Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Wed, 06 Dec 2023 10:19 AM IST
सार

एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने कहा कि डीजीपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के द्वारा न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी कराई जा रही है। इसके परिणामस्वरूप लोक व्यवस्था भंग करने के अभियुक्त परवेज परवाज को सजा दिलाने में सफलता मिली है।

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Parvez Parvaz guilty of inciting riots, gets two years imprisonment
परवेज परवाज। (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

वर्ष 2003 में शहर में दंगा भड़काने के मामले में लोक व्यवस्था भंग करने और जनता के सामान को क्षतिग्रस्त करने के जुर्म में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आदर्श श्रीवास्तव ने राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर निवासी परवेज परवाज को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।

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अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक माह 15 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा। परवेज परवाज को सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे में पहले ही आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। इस समय वह जिला कारागार में निरुद्ध है।
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अभियोजन पक्ष का कहना था कि चार मार्च 2003 की शाम करीब 5:30 बजे वादी प्रभारी निरीक्षक आरएम कन्नौजिया पुलिस कर्मियों के साथ ड्यूटी पर थे। उन्हें सूचना मिली कि तुर्कमानपुर के विशेष समुदाय की ओर से पांडेयहाता चौराहे पर हरा झंडा लगाया जा रहा है, जिससे खरादी टोला के कुछ लोग आक्रोशित हैं।
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सूचना पर पुलिसवाले मौके पर पहुंचे तो देखा कि खरादी टोला की तरफ से एक पक्ष व तुर्कमानपुर की तरफ से दूसरे पक्ष के लोग ईंट-पत्थर चला रहे हैं। पुलिस वालों ने दोनों पक्षों को वहां से खदेड़ा।

इस घटना में तुर्कमानपुर व पांडेयहाता के कुछ घरों, दुकानों व स्कूटर को क्षतिग्रस्त किया गया। बाजार में भगदड़ मचने से दहशत का माहौल हो गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त परवेज परवाज का नाम प्रकाश में आया।

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गोरखपुर दंगे में दर्ज कराया था योगी पर फर्जी केस
परवेज परवाज ने वर्ष 2007 में हुए गोरखपुर दंगे में तत्कालीन सांसद रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध फर्जी केस दर्ज कराया था। कोर्ट में उसने एक टेप दिया था, जाे जांच में फर्जी पाया गया था। इसके बाद केस खत्म कर दिया गया। दंगे में शामिल परवेज परवाज के बेटे को दो माह पहले कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा हुई है।

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एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने कहा कि डीजीपी के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के द्वारा न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी कराई जा रही है। इसके परिणामस्वरूप लोक व्यवस्था भंग करने के अभियुक्त परवेज परवाज को सजा दिलाने में सफलता मिली है।
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