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ओटीएस योजना : सर्वर की खामी से पंजीकरण में दिक्कत

Sun, 20 Dec 2020 01:35 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Dec 2020 01:35 AM IST
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OTS yojana: Difficulty in registration due server fault
ओटीएस योजना : सर्वर की खामी से पंजीकरण में दिक्कत
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गोरखपुर। बिजली निगम ने तीन अलग-अलग वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) निकाली है। इसके तहत नवंबर तक के बकाए बिल पर 100 प्रतिशत ब्याज माफ हो जाएगा। इसके लिए उपभोक्ता को बकाएदारी की 30 प्रतिशत धनराशि जमा करके पंजीकरण कराना होगा। लेकिन सर्वर में खामी की वजह से उपभोक्ता इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
शनिवार को महाकैंप में ऐसे कई उपभोक्ता पहुंचे जिन्हें बकाएदारी का 30 प्रतिशत जमा कर ब्याज की छूट का लाभ लेना था, लेकिन योजना के तहत आवेदन करने पर उन्हें बकाए का 75 प्रतिशत तक जमा करने की पर्ची पकड़ा दी जा रहा थी। परेशान उपभोक्ताओं ने आवेदन कर पंजीकरण कराने और लाभ लेने का आवेदन किया है। मसलन, चंदन मोहन ने एलएमवी-2 में तीन किलोवाट का कनेक्शन लगवाया है। नवंबर में इनके पास 63451 रुपये का बिजली बिल आया। शनिवार को कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण करवाने गोलघर दफ्तर पहुंचे। कुल बकाए का 30 प्रतिशत जमा करवाकर पंजीकरण कराना था, लेकिन इन्हें 47834 हजार रुपये जमा करने का बिल पकड़ा दिया गया, जोकि कुल बकाएदारी का 75 प्रतिशत है।
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इसी तरह, मनोज के यहां वाणिज्यिक श्रेणी का कनेक्शन लगा है। पिछले दिनों इनके पास 5 लाख 10 हजार रुपये का बिल आया। पंजीकरण कराने में उन्हें 30 प्रतिशत लगभग एक लाख 50 हजार रुपये जमा कराने थे। पंजीकरण कराने के लिए आवेदन किया तो ढाई लाख रुपये का बिल पकड़ा दिया। अब मनोज ने राप्तीनगर खंड में संपर्क सुधार के लिए आवेदन किया है।
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सर्वर की दिक्कत से खामी आ रही है। जिन उपभोक्ताओं को ऐसी दिक्कत हो रही है वह तत्काल आवेदन करें। खंड या उपखंड कार्यालय से समस्या दूर की जाएगी। आवेदन का लाभ फरवरी तक मिल सकता है, इसलिए उपभोक्ताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं।

- देवेंद्र सिंह, मुख्य अभियंता
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दिसंबर का पूरा बिल जमा करना होगा
कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना में उपभोक्ताओं को नवंबर तक की बकाएदारी का लाभ मिलेगा। अगर उपभोक्ता का कनेक्शन दो साल पुराना है तो नवंबर तक के बकाए बिल पर ही ब्याज में छूट का लाभ मिलेगा। दिसंबर के बिल के साथ पंजीकरण कराने पर नवंबर तक की बकाएदारी का 30 प्रतिशत और उस महीने का बिल दोनों साथ में जुड़कर जमा करना होगा।
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