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गोरखपुर: विजिलेंस इंस्पेक्टर, एसडीओ व जेई पर केस दर्ज करने का आदेश, कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला

Fri, 29 Oct 2021 07:17 PM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Fri, 29 Oct 2021 07:17 PM IST
सार

जानकारी के मुताबिक, कोर्ट में तिवारीपुर थाना क्षेत्र के आम मस्जिद के सामने इलाहीबाग निवासी वादिनी शहनाज बानो की ओर से प्रदीप कुमार दुबे एडवोकेट का कहना था कि वादिनी के घर में चार केवी का विद्युत कनेक्शन लगा है और उसका अगस्त 2020 तक का बिल जमा है।

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Order to register case against Vigilance Inspector SDO and JE court ruled on basis of evidence
सां - फोटो : istock

विस्तार

गोरखपुर में उपभोक्ता से अवैध वसूली करने और गलत ढंग से मुकदमा दर्ज करने के आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योत्सना यादव ने विजिलेंस इंस्पेक्टर निर्भय नारायण सिंह, एसडीओ आरके सिंह, जेई सुनील यादव व प्राइवेट लाइन मैन मनोज और संदीप के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक थाना तिवारीपुर को केस दर्ज करके विवेचना करने को कहा है। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर यह आदेश दिया है।
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जानकारी के मुताबिक, कोर्ट में तिवारीपुर थाना क्षेत्र के आम मस्जिद के सामने इलाहीबाग निवासी वादिनी शहनाज बानो की ओर से प्रदीप कुमार दुबे एडवोकेट का कहना था कि वादिनी के घर में चार केवी का विद्युत कनेक्शन लगा है और उसका अगस्त 2020 तक का बिल जमा है। 10 अक्तूबर 20 को बिजली निगम से एसडीओ आरके सिंह, जेई सुनील यादव प्राइवेट लाइन मैन मनोज व संदीप के साथ आए और मीटर धीमा होने का आरोप लगाकर कहा कि मीटर ठीक करा लें, अन्यथा लाइट काट दी जाएगी। डेढ़ घंटे बाद उपरोक्त लाइन मैन आए और वादिनी से लाइट काटने की बात कह कर 40 हजार रुपये की मांग की। इस दौरान लाइट काटने का डर दिखाकर वह 10 हजार रुपये वसूल कर चले गए।
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वादिनी के पति को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने प्राइवेट लाइन मैन मनोज से इस बारे में पूछा तो उसने धमकी दी कि बाकी 30 हजार रुपये पहुंचा दो नहीं तो विजलेंस चेकिंग कराकर जेल भिजवा दिया जाएगा। 12 अक्तूबर 2020 को दिन में 12 बजे विजिलेंस इंस्पेक्टर निर्भय नारायण सिंह, एसडीओ आरके सिंह, जेई सुनील यादव व मुकेश पटेल प्राइवेट लाइन मैन मनोज, संदीप पूरी टीम व पुलिस बल के साथ आए और वादिनी के घर में घुस कर मीटर के चार केवी के लोड को सात केवी का लोड मानते हुए, विद्युत चोरी का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करा दिया।
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यही नहीं, अवैध तरीके से सात केवी का लोड बताकर 28 हजार रुपये समन शुल्क और 141202.25 एक वर्ष का अवैध बिल का पेनाल्टी भी लगा दिया। 14 अक्टूबर 2020 को उपरोक्त लोगों ने वादिनी से पचास हजार रुपये अवैध बिल व 28 हजार रुपये समन शुल्क वसूला और वादिनी का कनेक्शन जोड़ा।


तत्कालीन विजिलेंस इंस्पेक्टर निर्भय नारायण सिंह ने कहा कि शहनाज बानो के परिसर में बिजली चोरी पकड़ी गई थी। स्थानीय टीम के साथ विजिलेंस भी थी। उपभोक्ता ने चोरी पकड़े जाने के बाद शमन शुल्क व बिल भी जमा किया था। किस आधार पर न्यायालय गए हैं, इसकी जानकारी नहीं है। संज्ञान में आने पर ही पक्ष रखना उचित रहेगा।
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