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Gorakhpur News: यूनियन बैंक को क्षतिपूर्ति ब्याज सहित देने का आदेश

Thu, 21 Sep 2023 11:05 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 21 Sep 2023 11:05 AM IST
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Order to give compensation along with interest to Union Bank
उपभोक्ता फोरम ने दिया फैसला, 45 दिन में देनी है रकम
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अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अस्थाना व सदस्य कृष्णा नंद मिश्र ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा राजेंद्र नगर के विरुद्ध निर्णय दिया है। कहा है कि बैंक उपभोक्ता उमेश चंद्र श्रीवास्तव व भारती श्रीवास्तव को उनकी काटी गई टीडीएस की राशि 16 हजार चार सौ 33 रुपये आठ प्रतिशत ब्याज के साथ 45 दिनों के अंदर भुगतान करे।आदेश का अनुपालन न करने पर ब्याज नौ प्रतिशत देय होगा। इसके अतिरिक्त बतौर क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय के रूप में नौ हजार रुपये भी प्रदान करे।
आयोग के समक्ष गोरखनाथ थाना क्षेत्र स्थित स्वामी दयानंद नगर शास्त्री नगर निवासी उपभोक्ताओं ने दाखिल परिवाद में कहा था कि उनका बचत खाता विपक्षी के बैंक में है। उपभोक्तागण ने अपने बचत खाते से 10 लाख 50 हजार रुपये एफडीआर के माध्यम से जमा किया था। इसका प्रत्येक वर्ष ऑटो रिन्युअल के तहत एक्सटेंशन होता रहा है। प्रत्येक वर्ष की तरह उपभोक्ता को वर्ष 2022 में आईटीआर फाइल करने के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र प्राप्त की आवश्यकता थी।
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इसके लिए उपभोक्ता ने संपर्क किया तो बैंक ने कहा कि आपका पैन कार्ड अपडेट नहीं है। इसके कारण आपके खाते से 16 हजार चार सौ 33 रुपये काट लिए गए हैं। उपभोक्ता का कहना था कि 25 वर्ष से बैंक में खाता खुला हुआ है। नियमित रूप से केवाईसी अपडेट कराते रहे हैं। बैंक ने पैन कार्ड के अपडेट न होने की सूचना कभी नहीं दी। इस कारण बैंक के द्वारा पैन कार्ड अपडेट न होने के आधार पर रुपये की कटौती करना उसकी सेवा में कमी है।
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