फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   One gets life imprisonment if convicted of murder

Court News: हत्या का जुर्म सिद्ध होने पर एक को आजीवन कारावास, घूस लेने के आरोपी राजस्व निरीक्षक की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 13 Jul 2022 12:04 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 13 Jul 2022 12:04 PM IST
सार

खजनी इलाके में युवक की हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का जुर्म सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी सीयर निवासी रामकिशुन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

विज्ञापन
One gets life imprisonment if convicted of murder
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गोरखपुर जिले के खजनी इलाके में युवक की हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का जुर्म सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी सीयर निवासी रामकिशुन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त पर 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर सात माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
विज्ञापन


 जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुल शुक्ल एवं बृजेश सिंह का कहना था कि वादी उदयराज खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम सीयर का निवासी है। बताया गया कि 24 जून 2017 को वादी के गांव के ही अभियुक्त रामकिशुन ने वादी के लड़के रामनयन की अपने ही घर में हत्या कर लाश छत की कुंडी से लटका दी।
विज्ञापन


पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या की धारा में केस दर्ज किया। तत्कालीन इंस्पेक्टर नासिर हुसैन ने विवेचना कर चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में लगातार पैरवी होने पर मंगलवार को सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


 

घूस लेने के आरोपी राजस्व निरीक्षक की जमानत अर्जी खारिज

रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए हरैया तहसील के तत्कालीन राजस्व निरीक्षक घनश्याम चौधरी की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी गई। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय तनू भटनागर ने जमानत अर्जी खारिज करने का फैसला सुनाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रमेश राम त्रिपाठी का कहना था कि 9 जून 2022 को  शिकायतकर्ता मनोज कुमार श्रीवास्तव ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। उनका कहना था कि उनकी पत्नी रेखा श्रीवास्तव के नाम ग्राम खेमराजपुर में एक बैनामा शुदा जमीन है। जिसकी पैमाइश के लिए उनकी पत्नी ने एक प्रार्थना पत्र एक वर्ष पूर्व उपजिलाधिकारी हरैया के न्यायालय में दाखिल किया था, जो राजस्व निरीक्षक घनश्याम चौधरी को प्राप्त हुआ।

शिकायतकर्ता अपनी जमीन की पैमाइश के लिए आरोपी राजस्व निरीक्षक से मिला। आरोपी ने शिकायतकर्ता से जमीन की पैमाइश के लिए 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। पीड़ित की शिकायत पर एक ट्रैप टीम का गठन हुआ और आरोपित को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed