फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Obligation over, anyone can open pollution check center

अब वाहनों के प्रदूषण की जांच कराने में नहीं होगी परेशानी, इन शर्तों के साथ कोई भी खोल सकेगा जांच केंद्र

Fri, 20 Nov 2020 10:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Fri, 20 Nov 2020 10:24 AM IST
विज्ञापन
Obligation over, anyone can open pollution check center
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

गोरखपुर जिले में प्रदूषण जांच केंद्र अब कोई भी व्यक्ति कुछ शर्तों के साथ खोल सकता है। पहले सिर्फ एनजीओ को ही केंद्र खोलने की अनुमति मिलती थी। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्यामलाल ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत पंजीयन तिथि के हर एक वर्ष के बाद वाहनों के प्रदूषण की जांच करानी होती है।

विज्ञापन


इसके लिए बीएस-2 एवं बीएस-3 वाहनों के लिए छह माह एवं बीएस-4 एवं बीएस-6 वाहनों के लिए एक वर्ष की समय सीमा तय की गई है। इसके लिए शहर के जिले में कुछ प्रदूषण जांच केंद्र संचालित हो रहे हैं। लेकिन शासन की मंशा है कि जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में कम से कम एक प्रदूषण जांच केंद्र खोला जाए जिससे किसी वाहन स्वामी को प्रदूषण प्रमाण पत्र लेने में कोई परेशानी न आए।
विज्ञापन


ऐसे में प्रदूषण जांच केंद्र खोले जाने के लिए आवेदन मांगे जा रहे थे। आवेदन कम आए तो शासन ने अब इस व्यवस्था का सरल बना दिया है। अब जांच केंद्र खोलने के लिए एनजीओ की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये हैं शर्तें
प्रदूषण जांच केंद्र संचालित करने के लिए आवेदक को दसवीं पास होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। स्मोक मीटर, गैस एनलाइजर, ऑक्सीजन सेंसर एवं आरपीएम टेक्नोमीटर उपलब्ध होना चाहिए। ऑनलाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वेबकैम, कंप्यूटर, प्रिंटर एवं इंटरनेट के लिए कनेक्शन होना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed