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राहत: अब डीलर जारी करेंगे वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र, नहीं लगाना होगा परिवहन विभाग का चक्कर
Wed, 08 Sep 2021 09:54 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 08 Sep 2021 09:54 AM IST
सार
नई व्यवस्था के तहत शासन ने वाहनों की बिक्री के साथ पंजीयन नंबर और पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी भी डीलरों को ही सौंप दी है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
अब वाहन खरीदने के पहले ही संबंधित डीलर के यहां ऑनलाइन पंजीयन नंबर बुक करना होगा। वाहनों की खरीद के बाद डीलर ही पंजीयन नंबर और पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) जारी कर देंगे। वाहन स्वामी को डीलर और परिवहन विभाग के बीच भागदौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। बिचौलियों से भी मुक्ति मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत शासन ने वाहनों की बिक्री के साथ पंजीयन नंबर और पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी भी डीलरों को ही सौंप दी है। वाहनों की खरीद के पहले लोगों को वीआईपी, ऐच्छिक या सामान्य नंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद ही किसी भी वाहन की बिक्री संभव होगी और डीलर वाहनों का पंजीयन नंबर और आरसी जार कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें परिवहन विभाग के अधिकारियों से सिर्फ ऑनलाइन संस्तुति लेनी होगी।
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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल ने बताया कि उन्नाव में प्रयोग की सफलता के बाद शासन ने इस नई व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना तैयार कर ली है। 10 सितंबर से गोरखपुर में भी व्यवस्था लागू करने के लिए विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। डीलरों को निर्देशित किया गया है कि वे नौ सितंबर तक अपनी तैयारी दुरुस्त कर लें। दूसरे राज्य में बॉडी बनवाने के नाम पर वाहनों का एक की जगह छह माह का अस्थाई आरसी जारी होगा। गोरखपुर के लोगों को विशेष राहत मिलेगी। उन्हें पंजीयन नंबर और पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए गीडा स्थित नए आरटीओ दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा।
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