फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Newborn body found on banks of pond in Gorakhpur

गोरखपुर: पोखरे के किनारे नवजात का मिला शव, गांव में मची सनसनी

Tue, 04 Jan 2022 10:19 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Tue, 04 Jan 2022 10:19 AM IST
सार

बड़हलगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

विज्ञापन
Newborn body found on banks of pond in Gorakhpur
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गोरखपुर जिले के बड़हलगंज इलाके के मिश्रौलिया गांव में पोखरे के किनारे सोमवार को नवजात बच्ची का शव मिला। जानकारी होने पर आसपास के लोग जुट गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। पुलिस अगर घटना को गंभीरता से लेकर जांच करे तो संभव है कि असलियत सामने आ जाए।

विज्ञापन


कोतवाली प्रभारी उमेश कुमार बाजपेई के मुताबिक, मिश्रौलिया के उत्तर तरफ पोखरे के किनारे फेंका नवजात बच्ची का शव कुछ लोगों ने देखकर शोर मचाया तो भीड़ जुट गई। शव को कपड़े में लपेटा गया था। पुलिस जांच करेगी कि किसने और किस हाल में शव को फेंका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का पता चलेगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

इन धाराओं में केस दर्ज कर होनी चाहिए कार्रवाई

धारा-315 आईपीसी : शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के पश्चात मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य।
सजा : दस वर्ष तक कारावास और आर्थिक दंड
धारा 317 आईपीसी : माता-पिता या नवजात की देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे का परित्याग करना अपराध है।
सजा : सात साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर कैद और जुुर्माना दोनों
धारा 318 आईपीसी : नवजात को गोपनीय तरीके से जीवित अथवा मृत फेंकना अपराध है।
सजा : दो साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों।
 

एक बार पुलिस ने की थी जांच तो खुला था बड़ा मामला

फरवरी 2020 में पीपीगंज इलाके में एक नवजात का शव मिला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो हत्या की पुष्टि हो गई। अमर उजाला ने मामले के तह तक जाने का अभियान चलाया। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि नाबालिग मां ही बच्चे की कातिल थी। मां से दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में पुलिस ने विभाष्म सिंह पर हत्या और दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने उसे जेल भी भेजा था।

गांव में अनैतिक संबंध में जन्मे बच्चे को मारने की चर्चा

चर्चा है कि गांव के ही प्रेमी युगल का यह बच्चा है। इस मामले में एक जनप्रतिनिधि ने पंचायत भी की थी। युवती के घरवाले तैयार थे, मगर युवक के घरवाले तैयार नहीं थे। चर्चा है कि एक नर्सिंग होम में बच्ची के जन्म लेते ही, उसे उसके घरवाले ठंडे पानी से नहला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक नर्सिंग होम में नवजात के जन्म के बाद नवजात की मां का पिता उसे लेकर कहीं चला गया है। वर्तमान में दोनों गांव में नहीं हैं। हालांकि, इस चर्चा में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो पुलिस केस दर्ज कर जांच करेगी, तभी चलेगा।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed