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नया कानून: एम्स थाने में दर्ज हुआ हिट एंड रन का पहला केस
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गोरखपुर। नए कानून के लागू होने के बाद एम्स थाने में हिट एंड रन का पहला केस मंगलवार को दर्ज किया गया। कुसम्ही के रहने वाले सुनील कुमार ने भाई दिलीप की सड़क हादसे में मौत के बाद केस दर्ज कराया है। अब नई धारा में दर्ज केस में पांच साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि पहले तीन साल का ही था। अब जुर्माना भी अधिक देना होगा।
जानकारी के मुताबिक, कुसम्ही बाजार के रुद्रापुर निवासी सुनील कुमार ने पुलिस को बताया कि एक जुलाई की शाम 7:30 बजे भाई दिलीप कुमार बाइक से माड़ापार घर जा रहे थे। रास्ते में चालक ने लापरवाहीपूर्वक ट्रक चलाते हुए उनकी बाइक में टक्कर मार दी। दिलीप को गंभीर हालत में एम्स ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर बीएनएस 281, 106 (1), 324 (4), 324 (5) के तहत केस दर्ज किया है।
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जानकारी के मुताबिक, कुसम्ही बाजार के रुद्रापुर निवासी सुनील कुमार ने पुलिस को बताया कि एक जुलाई की शाम 7:30 बजे भाई दिलीप कुमार बाइक से माड़ापार घर जा रहे थे। रास्ते में चालक ने लापरवाहीपूर्वक ट्रक चलाते हुए उनकी बाइक में टक्कर मार दी। दिलीप को गंभीर हालत में एम्स ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर बीएनएस 281, 106 (1), 324 (4), 324 (5) के तहत केस दर्ज किया है।
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