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गोरखपुर: 15 दिनों से बंद है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पोर्टल, नहीं हो पा रहा आवेदन
Mon, 26 Jun 2023 03:50 PM IST
vivek shukla
संवाद न्यूज एजेंसी गोरखपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Mon, 26 Jun 2023 03:50 PM IST
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की वेबसाइट पर नहीं हो पा रहा आवेदन।
- फोटो : अमर उजाला।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना पोर्टल पर आवेदन नहीं हो पा रहा है। करीब 15 दिनों से यह समस्या बनी हुई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ सिंह ने बताया कि वेबसाइट के रखरखाव (मेंटेनेंस) का काम चल रहा है। इसलिए अभी आगे कुछ दिनों तक और समस्या बनी रह सकती है।
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योजना के तहत ऐसे गरीब परिवारों को शासन की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनके परिवार के कमाऊ मुखिया की किसी वजह से असमय मौत हो गई हो। आश्रित परिवार को सरकार की ओर से 30,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
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परिवार में पति-पत्नी, अव्यस्क बच्चे, अविवाहित पुत्री तथा आश्रित माता-पिता को शामिल किया जाता है। मृतक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होने और उसकी मृत्यु के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होता है।
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सहज जनसेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदक, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की छानबीन के बाद 45 दिनों के भीतर लाभार्थी के बैंक खाते में रकम भेजने का नियम है। बीते वित्तीय वर्ष में 2700 लोगों को योजना का लाभ दिया गया था।
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आवेदन के लिए यह हैं शर्तें
योजना का लाभ लेने वाले परिवार गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए।
शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56,450 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसका लाभ परिवार के कमाऊ मुखिया (स्त्री या पुरुष) की मृत्यु होने पर ही मिलेगी।
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इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, पहचान पत्र, तहसील से जारी आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृतक की आयु का प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत वेबसाइट पर आवेदन नहीं हो पा रहा है। यह समस्या कुछ आवेदकों ने बताई है। वेबसाइट की मेंटेनेंस मरम्मत का काम चल रहा है। अभी आगे कुछ दिनों तक समस्या बनी रह सकती है।
शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56,450 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसका लाभ परिवार के कमाऊ मुखिया (स्त्री या पुरुष) की मृत्यु होने पर ही मिलेगी।
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इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, पहचान पत्र, तहसील से जारी आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, मृतक की आयु का प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत वेबसाइट पर आवेदन नहीं हो पा रहा है। यह समस्या कुछ आवेदकों ने बताई है। वेबसाइट की मेंटेनेंस मरम्मत का काम चल रहा है। अभी आगे कुछ दिनों तक समस्या बनी रह सकती है।