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Gorakhpur News: हत्या अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने अजय निषाद को आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को नौ महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र कुमार दूबे एवं अतुल कुमार शुक्ल ने बताया कि वादी रामकुमार यादव कैंट थाना क्षेत्र के गुमटी टोला का निवासी है। 25 नवम्बर 2016 की रात करीब 11 बजे वादी की छोटी बहन ज्योति अपनी भतीजी सोनी, सीमा व वादी की पत्नी गुड़िया देवी के साथ घर के बरामदे में बैठकर आग ताप रही थी। इसी समय अभियुक्त अजय निषाद वहां चुपके से आया और वादी की बहन ज्योति के सिर में गोली मार दी, उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।
गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने अजय निषाद को आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को नौ महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र कुमार दूबे एवं अतुल कुमार शुक्ल ने बताया कि वादी रामकुमार यादव कैंट थाना क्षेत्र के गुमटी टोला का निवासी है। 25 नवम्बर 2016 की रात करीब 11 बजे वादी की छोटी बहन ज्योति अपनी भतीजी सोनी, सीमा व वादी की पत्नी गुड़िया देवी के साथ घर के बरामदे में बैठकर आग ताप रही थी। इसी समय अभियुक्त अजय निषाद वहां चुपके से आया और वादी की बहन ज्योति के सिर में गोली मार दी, उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।
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