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Gorakhpur: नगर निगम चार मार्च से गंदगी करने पर वसूलेगा जुर्माना, हर गलती का निर्धारित है रकम

Sat, 04 Feb 2023 03:02 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 04 Feb 2023 03:02 PM IST
सार

नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि डोर टू डोर अभियान के तहत हर हाल में कूड़ा उठाने का काम सुबह 10 तक कर लेना है। शासन के निर्देश पर इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस क्रम में लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

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Municipal Corporation will charge fine for littering from March 4
गोरखपुर नगर निगम। - फोटो : amar ujala

विस्तार

अगर आप सड़क पर गंदगी फेंकते हैं तो सावधान हो जाइए और अपनी आदत बदल लीजिए। पकड़े जाने पर नगर निगम जुर्माना वसूलेगा। नगर निगम चार मार्च से इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने जा रहा है। इसके पहले नगर निगम दो चरणों में जागरूकता अभियान चलाएगा। तीसरे और अंतिम चरण में चालान की कार्रवाई शुरू करेगा। जुर्माने की रकम 10 हजार रुपये तक निर्धारित है।

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गोरखपुर शहर की सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम ने शासन के निर्देश पर एक फरवरी से 31 मार्च तक ‘‘10तक’’ डोर टू डोर अभियान चलाना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में नगर निगम लोगों को दुर्गंध मुक्त वातावरण बनाने, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया आदि जनित रोगों से बचाव, स्वच्छ गली, स्वच्छ मोहल्ला, स्वच्छ नगर निकाय से अवगत कराएगा। द्वितीय चरण में विभिन्न संगठनों के माध्यम से विचार विमर्श कर स्व्च्छता मुहिम में सहयोग देने के लिए सहमति बनाएंगें। अंतिम चरण में जुर्माना वसूलने की कार्रवाई शुरू करेंगे।  
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नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि डोर टू डोर अभियान के तहत हर हाल में कूड़ा उठाने का काम सुबह 10 तक कर लेना है। शासन के निर्देश पर इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस क्रम में लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सड़क पर गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो निर्धारित रकम से भी ज्यादा जुर्माना लिया जा सकता है।
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जुर्माने की रकम यह है निर्धारित (रुपये में)

- आवासीय भवन स्वामियों द्वारा खुले में कचरा डालने पर -100.00
- दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा डालने पर - 250.00
- रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा सार्वजनिक खुले में कचरा डालने पर- 500.00
- होटल मालिकों द्वारा खुले में कचरा डालने पर 1,000.00
- औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा खुले में कचरा डालने पर 2000
- हलवाई, चाट पकौड़ी, फ्रूट आईसक्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य सभी जूस सब्जी एवं एवं फ्रूट आदि ठेला व्यवसायियों पर 2,000
-  गोबर सार्वजनिक स्थानों में डालने पर / नाली अथवा सीवर में बहाने पर 2000
- निजी मकान दुकान इत्यादि के निर्माण का मलवा, निर्माण सामग्री, ईंट सीमेन्ट, लोक व सरकारी भूमि पर डालने पर 5000
- निजी ट्रैक्टर द्वारा बजरी, कचरा मलपा गोबर इत्यादि परिवहन करते हुये नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखरने व गन्दगी फैलाने पर 10,000
- सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चार दीवारों व उनके गेटों पर किसी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दिवारों, ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर लगाने पर 2000
- बिना स्वीकृति के रोड, डिवाइडर काटने, गडढा करने पर तथा नाली तुड़वाने पर 1000
 - व्यावसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित करने के लिए निर्धारित ढक्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर- 200.00
- मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे हुये जानवरों की हड्डियां, मलबा, मलीदा खून, मुर्गे के पंख, अन्डों के छिलके इत्यादि सड़क आम रास्तो में डालकर गन्दगी फैलाने पर 1,500,00
-  दुकानदार / ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठक स्कूटर एवं साइकिल रिपेयरिंग कर आयल मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर 200
- आम रास्ता सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी कुत्ते, भेड़, ऊँट, गदहा, घोड़ा, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर शादी / विवाह स्थलों के खुले में कचरा डालने पर 1000
- आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुले में भैंस, मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने 1000
- शादी विवाह स्थलों पर खुले में कचरा फेंकना- 5000
- आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुले में भैंस, मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर - 5000
- सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर- 200
- हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर- 200
- दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता सड़क अथवा दुकानों के सामने खाली सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर - 2500
- आम रास्ता, सड़क, सड़क फुटपाथ, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर- 1000
- प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, दवाखाना इत्यादि आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ पर गंदगी डालकर फैलाने पर - 2000
-  सड़क के किनारे वाहन की धुलाई / डामर की सड़क पर पानी बहाने पर- 1000
- ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा व कूड़ा डालने पर- 5000

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