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Court News: दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा व जुर्माना, कोर्ट ने सुनाई सजा

Sat, 18 Nov 2023 03:04 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 18 Nov 2023 03:04 PM IST
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Molested accused gets 10 years imprisonment and fine
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

अपर जनपद न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट मनोज कुमार ने राजघाट थाना क्षेत्र के चकरा दोयम निवासी अभियुक्त स्वतंत्र कुमार उर्फ बबलू को दुष्कर्म के जुर्म में 10 साल के कठोर कारावास एवं 22 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को सात माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र पांडेय का कहना था कि घटना 28 सितंबर 2022 की दिन में 12.30 बजे की है। वादिनी की लड़की दवा लेने चिकित्सालय पर गई थी। जहां अभियुक्त स्वतंत्र कुमार उर्फ बबलू मिला और उसे चेक किया और कहा कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा।
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इंजेक्शन लगाने के बहाने अभियुक्त वादिनी की लड़की को कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। धमकी दी की किसी से बताई तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा।

नाबालिग से छेड़खानी पर तीन साल की सजा
नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट गोविंद मोहन ने कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के मुसाबार टोला बडुलिया निवासी अभियुक्त कर्मराज को तीन साल के कठोर कारावास एवं 17 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो साल छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय का कहना था कि अभियुक्त वादी की बच्ची को बहुत दिनों से परेशान करता था। 11 नवम्बर 2015 की शाम करीब आठ बजे अभियुक्त ने बच्ची के साथ छेड़खानी की।

 
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