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मनीष गुप्ता हत्याकांड: सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज जाने वाले सभी अधिकारी व पुलिसकर्मियों का मांगा नाम
Wed, 01 Mar 2023 12:54 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Wed, 01 Mar 2023 12:54 PM IST
सार
27 सितंबर 2021 की रात में रामगढ़ताल पुलिस, जब घायल मनीष को लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज गई थी तो कौन-कौन से अन्य अफसर पहुंचे थे। उस समय पुलिस और प्रशासन के मौजूद अफसरों के नाम और मोबाइल फोन नंबर को मांगा गया है।
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मृतक कारोबारी मनीष गुप्ता।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड में अग्रेतर विवेचना कर रही सीबीआई ने मौत वाली रात मेडिकल कॉलेज गए सभी अधिकारियों व पुलिसकर्मियों का नाम मांगा है। गोरखपुर पुलिस से सीबीआई ने 27 सितंबर 2021 की रात व अगले दिन का ब्योरा मांगा है। साथ ही कंट्रोल रूम की गतिविधियों व पांच थानों की जनरल डायरी की प्रमाणित कॉपी भी मांगी है।
खबर है कि तीन मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है, इस लिहाज से सीबीआई तैयारी कर रही है। सीबीआई लखनऊ के सीओ एमके जायसवाल ने गोरखपुर एसएसपी को इस संबंध में पत्र भेजा है। सीओ ने पत्र के जरिये पूछा है कि 27 सितंबर 2021 की रात में रामगढ़ताल पुलिस, जब घायल मनीष को लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज गई थी तो कौन-कौन से अन्य अफसर पहुंचे थे। उस समय पुलिस और प्रशासन के मौजूद अफसरों के नाम और मोबाइल फोन नंबर को मांगा गया है।
साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम से 28 सितंबर 2021 को क्या-क्या निर्देश जारी हुए थे, इसकी जानकारी देने के साथ ही लाॅग बुक की प्रमाणित कॉपी भी देने को कहा गया है। सीबीआई की ओर से सीओ ने 27 सितंबर,28 सितंबर व 29 सितंबर की रामगढ़ताल, कैंट, शाहपुर, चिलुआताल और गुलरिहा थाने की जनरल डायरी (जीडी) की भी प्रमाणित कॉपी मांगी है।
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गोरखपुर पुलिस एक-एक बिंदु पर सूचना तैयार कर ही है, ताकि सीबीआई को उपलब्ध कराया जा सके। बताया जा रहा है कि यह पूरी कवायद कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी के सवाल उठाने के बाद हुआ है। मीनाक्षी ने सीबीआई को प्रार्थना पत्र भेजकर विवेचना में कई तथ्यों पर जांच न करने का आरोप लगाया है। इसके बाद सीबीआई की टीम इस प्रकरण की अग्रेतर विवेचना कर रही है।
यह हुआ था
27 सितंबर 2021 को अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर पहुंचे कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के कृष्णा पैलेस होटल में ठहरे थे। आरोप है कि रात लगभग 12 बजे मनीष के कमरे में पहुंची पुलिस ने पहले मनीष के साथ दुर्व्यवहार किया। फिर इतनी बुरी तरह पिटाई की कि मनीष की मौत हो गई। मनीष की पत्नी ने इस मामले में रामगढ़ताल थाने के तत्कालीन थानेदार जगत नारायण सिंह, दरोगा अक्षय मिश्रा, राहुल मिश्रा समेत छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सीबीआई ने विवेचना कर चार्जशीट दाखिल की और फिर सीबीआई कोर्ट ने सिर्फ जगत नारायण को ही हत्या का आरोपी बनाया। अन्य को हत्या का आरोपी नहीं माना। इसके बाद ही पत्नी मीनाक्षी ने शिकायत की है।
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खबर है कि तीन मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है, इस लिहाज से सीबीआई तैयारी कर रही है। सीबीआई लखनऊ के सीओ एमके जायसवाल ने गोरखपुर एसएसपी को इस संबंध में पत्र भेजा है। सीओ ने पत्र के जरिये पूछा है कि 27 सितंबर 2021 की रात में रामगढ़ताल पुलिस, जब घायल मनीष को लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज गई थी तो कौन-कौन से अन्य अफसर पहुंचे थे। उस समय पुलिस और प्रशासन के मौजूद अफसरों के नाम और मोबाइल फोन नंबर को मांगा गया है।
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साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम से 28 सितंबर 2021 को क्या-क्या निर्देश जारी हुए थे, इसकी जानकारी देने के साथ ही लाॅग बुक की प्रमाणित कॉपी भी देने को कहा गया है। सीबीआई की ओर से सीओ ने 27 सितंबर,28 सितंबर व 29 सितंबर की रामगढ़ताल, कैंट, शाहपुर, चिलुआताल और गुलरिहा थाने की जनरल डायरी (जीडी) की भी प्रमाणित कॉपी मांगी है।
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गोरखपुर पुलिस एक-एक बिंदु पर सूचना तैयार कर ही है, ताकि सीबीआई को उपलब्ध कराया जा सके। बताया जा रहा है कि यह पूरी कवायद कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी के सवाल उठाने के बाद हुआ है। मीनाक्षी ने सीबीआई को प्रार्थना पत्र भेजकर विवेचना में कई तथ्यों पर जांच न करने का आरोप लगाया है। इसके बाद सीबीआई की टीम इस प्रकरण की अग्रेतर विवेचना कर रही है।
यह हुआ था
27 सितंबर 2021 को अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर पहुंचे कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के कृष्णा पैलेस होटल में ठहरे थे। आरोप है कि रात लगभग 12 बजे मनीष के कमरे में पहुंची पुलिस ने पहले मनीष के साथ दुर्व्यवहार किया। फिर इतनी बुरी तरह पिटाई की कि मनीष की मौत हो गई। मनीष की पत्नी ने इस मामले में रामगढ़ताल थाने के तत्कालीन थानेदार जगत नारायण सिंह, दरोगा अक्षय मिश्रा, राहुल मिश्रा समेत छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सीबीआई ने विवेचना कर चार्जशीट दाखिल की और फिर सीबीआई कोर्ट ने सिर्फ जगत नारायण को ही हत्या का आरोपी बनाया। अन्य को हत्या का आरोपी नहीं माना। इसके बाद ही पत्नी मीनाक्षी ने शिकायत की है।