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Gorakhpur News: नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोपी को तीन साल कैद
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गोरखपुर। शाहपुर थाना क्षेत्र के तिकोनिया नम्बर एक पादरी बाजार निवासी अभिषेक को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव ने तीन साल के कठोर कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने की स्थिति में अभियुक्त को पांच माह 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, यह घटना चार अप्रैल 2017 की है। अभियुक्त अभिषेक वादिनी के दरवाजे पर आया और गाली-गलौज करते हुए धमकी दी कि अपना मुकदमा वापस ले लो, अन्यथा तुम्हारे परिवार की हत्या करवा दूंगा। इसी बीच अभियुक्त वादिनी के घर में घुस गया और उनकी 13 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत करने लगा। वादिनी ने विरोध किया तो उसने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए ईंट-पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को पाॅक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया।
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विशेष लोक अभियोजक के अनुसार, यह घटना चार अप्रैल 2017 की है। अभियुक्त अभिषेक वादिनी के दरवाजे पर आया और गाली-गलौज करते हुए धमकी दी कि अपना मुकदमा वापस ले लो, अन्यथा तुम्हारे परिवार की हत्या करवा दूंगा। इसी बीच अभियुक्त वादिनी के घर में घुस गया और उनकी 13 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत करने लगा। वादिनी ने विरोध किया तो उसने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देते हुए ईंट-पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को पाॅक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया।
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