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Gorakhpur News: आर्म्स एक्ट मामले में माफिया राकेश यादव को पांच साल की सजा

Sat, 30 Mar 2024 01:35 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 30 Mar 2024 01:35 AM IST
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Mafia Rakesh Yadav sentenced to five years in Arms Act case
गोरखपुर। अवैध राइफल और कारतूस रखने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदर्श श्रीवास्तव ने गुलरिहा थाना क्षेत्र के झुंगिया बाजार निवासी माफिया राकेश यादव को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को 15 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह एवं अभियोजन अधिकारी धीरेंद्र कुमार पांडेय का कहना था कि 16 दिसंबर 2019 को थाना गुलरिहा के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय पुलिस बल के साथ झुंगिया तिराहा फर्टिलाइजर जाने वाली रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर शाम करीब 6:15 बजे शहर की तरफ से आ रही एक लक्जरी गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया।
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वाहन चालक ने गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसवालों ने उसे पकड़ लिया। गाड़ी में बैठे व्यक्ति से नाम-पता पूछा गया तो उसने अपना नाम राकेश यादव बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध राइफल और पांच जिंदा कारतूस बरामद हुए। दरअसल, जिले के टाॅप 10 माफिया पर पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई तो माफिया राकेश यादव पर रंगदारी का केस भी दर्ज किया गया है, जिसका ट्रायल चल रहा है।
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इसी बीच पुलिस ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत माफिया के केस की पैरवी कर रही थी, इसमें पुलिस ने सरकारी अधिवक्ता की मदद से साक्ष्यों के साथ कोर्ट में पैरवी की। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई।
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