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Gorakhpur News : हत्या के जुर्म में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
Thu, 16 May 2024 04:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Thu, 16 May 2024 04:14 AM IST
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तिवारीपुर इलाके में हुई थी हत्या, 14 साल पुराने मामले में सुनाई गई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। 14 साल पुराने हत्या के मामले में जुर्म सिद्ध होने पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहजनवां इलाके के बन्नीबारी निवासी अभियुक्त राजू यादव व तिवारीपुर इलाके के सूरजकुंड काली मंदिर के पास के निवासी बब्बन यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ अभियुक्त राजू यादव को 25 हजार रुपये व बब्बन यादव को 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी गिरीश चंद यादव तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूरजकुंड निकट काली मंदिर का निवासी है।
18 नवंबर 2007 की शाम करीब 6:30 बजे सूरजकुंड काली मंदिर के पास शिवलाल यादव के भूसे की दुकान पर एक युवक आया और आते ही उन्हें गोली मार दी। जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस की विवेचना के दौरान अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। जनपद न्यायाधीश ने कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। 14 साल पुराने हत्या के मामले में जुर्म सिद्ध होने पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहजनवां इलाके के बन्नीबारी निवासी अभियुक्त राजू यादव व तिवारीपुर इलाके के सूरजकुंड काली मंदिर के पास के निवासी बब्बन यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ अभियुक्त राजू यादव को 25 हजार रुपये व बब्बन यादव को 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी गिरीश चंद यादव तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूरजकुंड निकट काली मंदिर का निवासी है।
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18 नवंबर 2007 की शाम करीब 6:30 बजे सूरजकुंड काली मंदिर के पास शिवलाल यादव के भूसे की दुकान पर एक युवक आया और आते ही उन्हें गोली मार दी। जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस की विवेचना के दौरान अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। जनपद न्यायाधीश ने कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई है।
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