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Gorakhpur News: हत्या के अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
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- कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला, अर्थदंड भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने सिकरीगंज थाना क्षेत्र के बेला खुर्द निवासी बलिकरन, अनिल व संगीता को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी विश्वनाथ गोला थाना क्षेत्र के परनई उर्फ अर्जुनपुरा का निवासी है। उसने अपनी लड़की निर्मावती की शादी घटना से करीब 11 वर्ष पूर्व अभियुक्त अनिल के साथ की थी। 3 अक्तूबर 2015 की जरिए मोबाइल वादी को सूचना मिली कि वादी की लड़की निर्मावती को उसके पति अनिल, ससुर बलिकरन व जेठानी संगीता ने मिलकर मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिए।
सूचना पाकर वादी जब अपने लड़की के ससुराल पहुंचा तो देखा कि उसकी लड़की की लाश घर में पड़ी थी और उसके ससुराल वाले वहां मौजूद नहीं थे।
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अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने सिकरीगंज थाना क्षेत्र के बेला खुर्द निवासी बलिकरन, अनिल व संगीता को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी विश्वनाथ गोला थाना क्षेत्र के परनई उर्फ अर्जुनपुरा का निवासी है। उसने अपनी लड़की निर्मावती की शादी घटना से करीब 11 वर्ष पूर्व अभियुक्त अनिल के साथ की थी। 3 अक्तूबर 2015 की जरिए मोबाइल वादी को सूचना मिली कि वादी की लड़की निर्मावती को उसके पति अनिल, ससुर बलिकरन व जेठानी संगीता ने मिलकर मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिए।
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सूचना पाकर वादी जब अपने लड़की के ससुराल पहुंचा तो देखा कि उसकी लड़की की लाश घर में पड़ी थी और उसके ससुराल वाले वहां मौजूद नहीं थे।
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