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UP News: बेटी की हत्या में आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना

Thu, 14 Jul 2022 12:26 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 14 Jul 2022 12:26 PM IST
सार

वैभव ने ही अपने पिता के खिलाफ तहरीर दी और लिखा कि पारिवारिक विवाद में शिवांगी की हत्या की गई। पुलिस ने केस दर्ज चार्जशीट दाखिल की थी। अब सुनवाई के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया है।

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Life imprisonment for murder of daughter in Gorakhpur
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

गोरखपुर जिले के बड़हलगंज इलाके में बेटी की हत्या के मामले में कोर्ट ने पिता अरुण कुमार राय को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अरुण कुमार राय के खिलाफ बेटे ने ही बड़हलगंज कोतवाली में केस दर्ज कराया था।
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जानकारी के मुताबिक, अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रा ने बुधवार को बड़हलगंज के तिहामुहम्मदपुर टोला सिरकिरा निवासी अरुण कुमार राय के खिलाफ फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अतुल शुक्ल और बृजेश सिंह का कहना था कि वादी वैभव कुमार राय ग्राम तिहामुहम्मदपुर टोला सिरकिरा का निवासी है।
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28 अप्रैल 2021 को समय करीब 10:15 बजे वादी के पिता अरुण कुमार राय किसी बात पर नाराज होकर उसकी छोटी बहन शिवांगी राय की गला दबाकर हत्या कर दी थी। वैभव ने ही अपने पिता के खिलाफ तहरीर दी और लिखा कि पारिवारिक विवाद में शिवांगी की हत्या की गई। पुलिस ने केस दर्ज चार्जशीट दाखिल की थी। अब सुनवाई के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया है।
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