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Gorakhpur News: जमीन का फर्जी दस्तावेज दिखाकर ठगे साढ़े छह लाख, मुकदमा
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गुलरिहा थाना में पीड़ित ने दी थी तहरीर, आरोपी की तलाश
संवाद न्यूज एजेंसी
गुलरिहा। थाना क्षेत्र के महराजगंज चौराहे के पास जमीन बेचने के लिए फर्जी दस्तावेज दिखाकर जालसाज ने साढ़े छह लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित की सूचना पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
जंगल डुमरी नंबर दो, मंदिर बाजार बरई टोला निवासी बबलू ने टिकरियां में फैमिली मार्ट खोला है। उनकी दुकान पर चिलुआताल थाना क्षेत्र के नवापार, परमेश्वरपुर के उमाचंद का आना-जाना था। बबलू ने महराजगंज चौराहे पर जमीन खरीदने के लिए उमाचंद से बात की। उसने अपने परिचित सरहरी के अहिरौली निवासी ओमप्रकाश की जमीन के बारे में बताया। तीन डिस्मिल भूमि का सौदा 21. 50 लाख रुपये में तय हुआ। एडवांस के रूप में उमाचंद ने ओम प्रकाश के नाम पर बबलू से दो लाख रुपये का चेक और बैंक खाते में 4.50 लाख रुपये का भुगतान कराया। इसके बाद अक्तूबर 2022 तक भूमि का बैनामा करने का वादा किया।
इसके पहले जून 2022 में बबलू उस भूमि पर पहुंचे, तो वहां निर्माण कार्य चल रहा था। मालूम हुआ कि भूमि बेचने का एग्रीमेंट करने वाले ओम प्रकाश और जमीन के मालिक अलग-अलग हैं। ठगी की बात सामने आने पर पीड़ित ने उमाचंद से रुपये मांगे। तब उसने ब्याज सहित पैसा लौटाने का आश्वासन दिया। एक लाख रुपये नकद वापस करने के बाद उमाचंद ने साढ़े पांच लाख रुपये का चेक दिया। उसके खाते में पैसे नहीं होने की वजह से चेक बाउंस हो गया।
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पीड़ित ने जब इसकी शिकायत की तो वह जानमाल की धमकी देने लगा। परेशान होकर पीड़ित ने एसएसपी से मिलकर कार्रवाई की गुहार लगाई। एसएसपी के निर्देश पर उमाचंद के खिलाफ जालसाजी, कूट रचित दस्तावेज तैयार कराकर ठगी करने, जानमाल की धमकी देने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुलरिहा। थाना क्षेत्र के महराजगंज चौराहे के पास जमीन बेचने के लिए फर्जी दस्तावेज दिखाकर जालसाज ने साढ़े छह लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित की सूचना पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
जंगल डुमरी नंबर दो, मंदिर बाजार बरई टोला निवासी बबलू ने टिकरियां में फैमिली मार्ट खोला है। उनकी दुकान पर चिलुआताल थाना क्षेत्र के नवापार, परमेश्वरपुर के उमाचंद का आना-जाना था। बबलू ने महराजगंज चौराहे पर जमीन खरीदने के लिए उमाचंद से बात की। उसने अपने परिचित सरहरी के अहिरौली निवासी ओमप्रकाश की जमीन के बारे में बताया। तीन डिस्मिल भूमि का सौदा 21. 50 लाख रुपये में तय हुआ। एडवांस के रूप में उमाचंद ने ओम प्रकाश के नाम पर बबलू से दो लाख रुपये का चेक और बैंक खाते में 4.50 लाख रुपये का भुगतान कराया। इसके बाद अक्तूबर 2022 तक भूमि का बैनामा करने का वादा किया।
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इसके पहले जून 2022 में बबलू उस भूमि पर पहुंचे, तो वहां निर्माण कार्य चल रहा था। मालूम हुआ कि भूमि बेचने का एग्रीमेंट करने वाले ओम प्रकाश और जमीन के मालिक अलग-अलग हैं। ठगी की बात सामने आने पर पीड़ित ने उमाचंद से रुपये मांगे। तब उसने ब्याज सहित पैसा लौटाने का आश्वासन दिया। एक लाख रुपये नकद वापस करने के बाद उमाचंद ने साढ़े पांच लाख रुपये का चेक दिया। उसके खाते में पैसे नहीं होने की वजह से चेक बाउंस हो गया।
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पीड़ित ने जब इसकी शिकायत की तो वह जानमाल की धमकी देने लगा। परेशान होकर पीड़ित ने एसएसपी से मिलकर कार्रवाई की गुहार लगाई। एसएसपी के निर्देश पर उमाचंद के खिलाफ जालसाजी, कूट रचित दस्तावेज तैयार कराकर ठगी करने, जानमाल की धमकी देने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।