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खरैया पोखरा : सात दिन में नहीं हटाया कब्जा तो निगम करेगा कार्रवाई
Sat, 16 Dec 2023 01:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Sat, 16 Dec 2023 01:19 AM IST
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पैमाइश रिपोर्ट के आधार पर कब्जेदार 15 लोगों को नोटिस, सात दिन का समय
नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने किया था संयुक्त सर्वे
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। नगर निगम और प्रशासन की बशारतपुर के खरैया पोखरे की संयुक्त पैमाइश रिपोर्ट में 1.55 एकड़ क्षेत्रफल में जिन 15 लोगों का अवैध कब्जा मिला था, उन्हें नोटिस जारी किया गया है। एक सप्ताह में उन्हें अपना पक्ष रखना होगा। जिन्हें नोटिस जारी किया गया है, उनमें छह लोगों ने पक्का निर्माण करा रखा है। जबकि, कुछ ने खाली प्लाट पर चहारदीवारी चलाकर कब्जा किया है। उन्हें किए अतिक्रमण को भी हटाना होगा। निगम प्रशासन का कहना है कि कब्जेधारकों ने अगर अतिक्रमण नहीं हटाया तो कार्रवाई की जाएगी।
अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि निगम और सदर तहसील की संयुक्त टीम ने पांच दिसंबर काे पोखरे की पैमाइश की गई थी। अब उसकी फाइनल रिपोर्ट आ गई है, जिसके आधार पर कब्जा करने वालों को नोटिस दिया गया है। नगर निगम को पोखरे की जमीन पर अवैध कब्जा होने की शिकायत मिली थी। इस पर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने जिलाधिकारी कृष्णा करूणेश से वार्ता की थी। तय हुआ था कि नगर निगम और सदर तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर जाकर पोखरे की जमीन की पैमाइश कर अवैध कब्जे को चिह्नित करेगी। इसके बाद नोटिस देकर कब्जा हटाया जाएगा।
पैमाइश के दौरान पता चला है कि अभिलेखों में तालाब का मूल रकबा 3.41 एकड़ है, जबकि मौके पर करीब डेढ़ एकड़ भूमि पर कब्जा हो गया है। पैमाइश के समय ही प्रभात कुमार पाठक पुत्र कपिलदेव पाठक ने 8 जनवरी 2021 का हाईकोर्ट का स्थगन आदेश होने का दावा किया था। मगर, अपर नगर आयुक्त का कहना है कि वे अभी तक ऐसा कोई आदेश दिखा नहीं सके हैं।
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कोट-
खरैया पोखरे पर 15 लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। इन सभी को नोटिस जारी किया गया है। उनसे सात दिन में पक्ष मांगा गया है। उन्हें खुद ही अतिक्रमण हटाना होगा। अतिक्रमण नहीं हटा तो कार्रवाई की जायेगी।
निरंकार सिंह, अपर नगर आयुक्त
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नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने किया था संयुक्त सर्वे
संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। नगर निगम और प्रशासन की बशारतपुर के खरैया पोखरे की संयुक्त पैमाइश रिपोर्ट में 1.55 एकड़ क्षेत्रफल में जिन 15 लोगों का अवैध कब्जा मिला था, उन्हें नोटिस जारी किया गया है। एक सप्ताह में उन्हें अपना पक्ष रखना होगा। जिन्हें नोटिस जारी किया गया है, उनमें छह लोगों ने पक्का निर्माण करा रखा है। जबकि, कुछ ने खाली प्लाट पर चहारदीवारी चलाकर कब्जा किया है। उन्हें किए अतिक्रमण को भी हटाना होगा। निगम प्रशासन का कहना है कि कब्जेधारकों ने अगर अतिक्रमण नहीं हटाया तो कार्रवाई की जाएगी।
अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि निगम और सदर तहसील की संयुक्त टीम ने पांच दिसंबर काे पोखरे की पैमाइश की गई थी। अब उसकी फाइनल रिपोर्ट आ गई है, जिसके आधार पर कब्जा करने वालों को नोटिस दिया गया है। नगर निगम को पोखरे की जमीन पर अवैध कब्जा होने की शिकायत मिली थी। इस पर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने जिलाधिकारी कृष्णा करूणेश से वार्ता की थी। तय हुआ था कि नगर निगम और सदर तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर जाकर पोखरे की जमीन की पैमाइश कर अवैध कब्जे को चिह्नित करेगी। इसके बाद नोटिस देकर कब्जा हटाया जाएगा।
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पैमाइश के दौरान पता चला है कि अभिलेखों में तालाब का मूल रकबा 3.41 एकड़ है, जबकि मौके पर करीब डेढ़ एकड़ भूमि पर कब्जा हो गया है। पैमाइश के समय ही प्रभात कुमार पाठक पुत्र कपिलदेव पाठक ने 8 जनवरी 2021 का हाईकोर्ट का स्थगन आदेश होने का दावा किया था। मगर, अपर नगर आयुक्त का कहना है कि वे अभी तक ऐसा कोई आदेश दिखा नहीं सके हैं।
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कोट-
खरैया पोखरे पर 15 लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। इन सभी को नोटिस जारी किया गया है। उनसे सात दिन में पक्ष मांगा गया है। उन्हें खुद ही अतिक्रमण हटाना होगा। अतिक्रमण नहीं हटा तो कार्रवाई की जायेगी।
निरंकार सिंह, अपर नगर आयुक्त