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Gorakhpur News: हत्या के केस में गवाही देने नहीं पहुंचे इंस्पेक्टर, रुकेगा वेतन
Wed, 03 Jan 2024 02:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Wed, 03 Jan 2024 02:16 AM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश ने देवरिया एसपी को दिया आदेश, कॉपी कोर्ट में पेश करने को भी कहा
- इंस्पेक्टर राहुल कुमार सिंह खोराबार में थे तैनात
गोरखपुर। हत्या के मुकदमे में गवाही के लिए हाजिर नहीं होने पर अपर सत्र न्यायाधीश विनय आर्या ने पुलिस अधीक्षक देवरिया को पत्र लिखकर इंस्पेक्टर राहुल कुमार सिंह की वेतन रोकने का आदेश दिया है। साथ अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है।
खोराबार क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई हत्या के मामले में सरकार बनाम राम लक्षण निषाद की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विनय आर्या की कोर्ट में चल रही है। घटना के समय इंस्पेक्टर राहुल कुमार सिंह खोराबार में तैनात थे। वह केस की विवेचना कर रहे थे। इस केस में सभी गवाहों की गवाही हो चुकी है। विवेचक राहुल कुमार सिंह की गवाही शेष रह गई है।
न्यायालय द्वारा इंस्पेक्टर राहुल कुमार सिंह को नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद वह गवाही देने न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसको गंभीरता से लेते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक देवरिया को पत्र लिखकर इंस्पेक्टर राहुल कुमार सिंह का वेतन रोकने का आदेश दिया। साथ ही आदेश की काॅपी कोर्ट में पेश करने को कहा है।
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- इंस्पेक्टर राहुल कुमार सिंह खोराबार में थे तैनात
गोरखपुर। हत्या के मुकदमे में गवाही के लिए हाजिर नहीं होने पर अपर सत्र न्यायाधीश विनय आर्या ने पुलिस अधीक्षक देवरिया को पत्र लिखकर इंस्पेक्टर राहुल कुमार सिंह की वेतन रोकने का आदेश दिया है। साथ अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है।
खोराबार क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई हत्या के मामले में सरकार बनाम राम लक्षण निषाद की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विनय आर्या की कोर्ट में चल रही है। घटना के समय इंस्पेक्टर राहुल कुमार सिंह खोराबार में तैनात थे। वह केस की विवेचना कर रहे थे। इस केस में सभी गवाहों की गवाही हो चुकी है। विवेचक राहुल कुमार सिंह की गवाही शेष रह गई है।
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न्यायालय द्वारा इंस्पेक्टर राहुल कुमार सिंह को नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद वह गवाही देने न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसको गंभीरता से लेते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक देवरिया को पत्र लिखकर इंस्पेक्टर राहुल कुमार सिंह का वेतन रोकने का आदेश दिया। साथ ही आदेश की काॅपी कोर्ट में पेश करने को कहा है।
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