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कमीशनबाजी: आरोपी कहता था, 'बड़े साहब को भी जाती है रकम...' पकड़ा गया घूस की रकम के साथ, रंगीन हो गए हाथ
Sat, 15 Feb 2025 01:36 PM IST
रोहित सिंह
रोहित सिंह, गोरखपुर
रोहित सिंह, गोरखपुर
Published by: रोहित सिंह
Updated Sat, 15 Feb 2025 01:36 PM IST
सार
दोपहर 12 बजे आयकर भवन में पीड़ित, अधिकारी के सामने गया। पहले के घूस की रकम को बताकर जैसे ही उसमें अधिकारी को 2500 रुपये नकद दिए, तत्काल टीम कमरे के अंदर प्रवेश कर गई और रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों की मानें तो आयकर विभाग में पैन काॅर्ड के नाम पर ऐसे कई मामले पहले भी आ चुके हैं।
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सीबीआई
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
देवरिया में रिश्वत लेते पकड़े गए आयकर अधिकारी के मामले में कुछ और अफसरों पर आरोप लगे हैं। सीबीआई को शिकायतकर्ता ने बताया है कि उससे आयकर अधिकारी ने कहा था कि वह रिश्वत की रकम बड़े अफसरों तक पहुंचाता है। अब एजेंसी इन अफसरों को भी जांच के दायरे में ला सकती है। सीबीआई सूत्रों की मानें तो पकड़े गए आयकर अधिकारी से इन अफसरों के बारे में जानकारी जुटाई है।
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केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आयकर अधिकारी को महज 45 सेकंड के भीतर गिरफ्तार कर लिया। दो दिन पहले शिकायत होने पर सीबीआई ने पहले केस दर्ज किया फिर मौके पर रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तारी कर लिया। सूत्रों की मानें तो यह शिकायत 12 फरवरी को लखनऊ सीबीआई के पास पहुंची थी। इसी शिकायत के आधार पर सीबीआई ने केस दर्ज किया।
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इसके बाद शुक्रवार को सीबीआई की टीम देवरिया पहुंची। वहां शिकायतकर्ता को टीम ने आयकर दफ्तर से थोड़ी दूर पहले बुलाया। इसके बाद गाड़ी में साथ बैठकर पूरी प्लानिंग तैयार की गई। इसके तहत पीड़ित को बिना बताए उसे घूस देने के लिए अधिकारियों ने तैयार किया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसी बीच टीम ने नोटों पर फिलैंथीन पाउडर लगा दिया।
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दोपहर 12 बजे आयकर भवन में पीड़ित, अधिकारी के सामने गया। पहले के घूस की रकम को बताकर जैसे ही उसमें अधिकारी को 2500 रुपये नकद दिए, तत्काल टीम कमरे के अंदर प्रवेश कर गई और रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
सूत्रों की मानें तो आयकर विभाग में पैन काॅर्ड के नाम पर ऐसे कई मामले पहले भी आ चुके हैं। दरअसल, दो पैन कार्ड होने पर एक को सेरेंडर करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो काॅर्ड होल्डर को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा बैंक खाता फ्रीज हो सकता है। इसके अलावा आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
सरेंडर की ये प्रक्रिया इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272बी में भी प्रावधान के तहत की जाती है। इसके बाद आयकर में अपने अधिकार क्षेत्र के अधिकारी के पास संपर्क करके पूरी आयकर की प्रक्रिया के तहत सरेंडर की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है।