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Gorakhpur News: मार्गों पर लगाएं रोड साइनेज, रंबल स्ट्रिप और स्पीड लिमिट बोर्ड
Sun, 24 May 2026 01:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Sun, 24 May 2026 01:59 AM IST
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गोरखपुर। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक शनिवार को आयोजित हुई। बैठक में एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार ने एनएच, एसएच, एमडीआर और ओडीआर मार्गों पर रोड साइनेज, रंबल स्ट्रिप और स्पीड लिमिट बोर्ड लगाने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। साथ ही जिले में चिह्नित ब्लैक स्पॉट पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कहा गया।
बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों और स्टेक होल्डरों की ओर से प्रस्तावित कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। जनजागरूकता के लिए एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, रेडियो एफएम, सिनेमा हॉल और विद्यालयों की प्रार्थना सभा में परिवहन विभाग के चैटबॉट नंबर 8005441222 के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। सभी थाना प्रभारियों और जांच अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सड़क दुर्घटना का विवरण ई-डार पोर्टल पर दर्ज करते समय वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करें। लाइसेंस उपलब्ध न होने पर चालक के आधार कार्ड के अनुसार नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि दर्ज करने को कहा गया, ताकि आवश्यक होने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके।
इसके अलावा जिले के सभी विद्यालयी वाहनों का फिटनेस और परमिट तत्काल कराने के निर्देश दिए गए। 300 किमी से अधिक दूरी तय करने वाली बसों में दो चालक रखना भी अनिवार्य किया गया।
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बैठक में एसपी ट्रैफिक अमित श्रीवास्तव, आरटीओ प्रवर्तन संजय झा, सीओ ट्रैफिक मनीष शर्मा, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजेश कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन नरेंद्र यादव, यातायात निरीक्षक मनोज राय व पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आदि मौजूद रहे।
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बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों और स्टेक होल्डरों की ओर से प्रस्तावित कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। जनजागरूकता के लिए एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, रेडियो एफएम, सिनेमा हॉल और विद्यालयों की प्रार्थना सभा में परिवहन विभाग के चैटबॉट नंबर 8005441222 के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। सभी थाना प्रभारियों और जांच अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सड़क दुर्घटना का विवरण ई-डार पोर्टल पर दर्ज करते समय वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करें। लाइसेंस उपलब्ध न होने पर चालक के आधार कार्ड के अनुसार नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि दर्ज करने को कहा गया, ताकि आवश्यक होने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके।
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इसके अलावा जिले के सभी विद्यालयी वाहनों का फिटनेस और परमिट तत्काल कराने के निर्देश दिए गए। 300 किमी से अधिक दूरी तय करने वाली बसों में दो चालक रखना भी अनिवार्य किया गया।
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बैठक में एसपी ट्रैफिक अमित श्रीवास्तव, आरटीओ प्रवर्तन संजय झा, सीओ ट्रैफिक मनीष शर्मा, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. राजेश कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन नरेंद्र यादव, यातायात निरीक्षक मनोज राय व पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आदि मौजूद रहे।