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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   High security number plate become mandatory for work of vehicles from today

गाड़ी कहीं की भी हो, स्थानीय डीलर लगा देंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, यहां करें बुकिंग

Tue, 01 Dec 2020 11:13 AM IST
vivek shukla संवाद न्यज एजेंसी, गोरखपुर।
संवाद न्यज एजेंसी, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Tue, 01 Dec 2020 11:13 AM IST
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High security number plate become mandatory for work of vehicles from today
गोरखपुर शहर की तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।
दूसरे शहरों से ट्रांसफर कराकर वाहन लाने वाले वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। वाहन किसी भी शहर का हो वाहन स्वामी उस पर नंबर प्लेट वर्तमान शहर में कंपनी से संबंधित डीलर के यहां से लगवा सकेंगे।
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आरटीओ में वाहन से संबंधित किसी भी काम के लिए आज से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन का कोई काम आरटीओ में नहीं हो सकेगा। हालांकि वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। इस समय सीमा के भीतर नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है।
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समय सीमा के भीतर वाहनों पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन समय सीमा के बाद वाहन पर कार्रवाई की प्रक्रिया चालान के रूप में शुरू कर दी जाएगी। जब तक वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगा तब तक उस वाहन का कोई भी कार्य आरटीओ में नहीं हो सकेगा।
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यहां बुक करें नंबर प्लेट

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग वेबसाइट bookmyhsrp.com पर होगी। साथ ही संबंधित डीलर के यहां भी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन किया जा सकता है।
 
हीरो होंडा के लिए यहां करें आवेदन
पहले हीरो होंडा एक कंपनी थी। वर्तमान में ये दोनों कंपनियां अलग हो चुकी हैं, लेकिन सड़क पर हीरो होंडा कंपनी के वाहन बड़ी संख्या में दौड़ रहे हैं। ऐसे में हीरो होंडा कंपनी के वाहन स्वामी परेशान थे कि वह अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कैसे लगवाएंगे। इसका समाधान परिवहन विभाग ने निकाल लिया है। हीरो होंडा कंपनी के वाहन स्वामी हीरो और होंडा दोनों ही कंपनी के डीलर के यहां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा

  • एक अप्रैल 2005 से पहले आदेश जारी होने की डेट से चार महीने के अंदर
  • एक अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 आदेश जारी होने से छह महीने के अंदर
  • एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 आदेश जारी होने से आठ महीने के अंदर
  • एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 आदेश जारी होने से 10 महीने के अंदर
 
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल ने बताया कि आज से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। अब वाहन के किसी भी काम के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होगा। बिना इसके किसी भी तरह का कार्य नहीं हो सकेगा।
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