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Gorakhpur News: जमानत मिली पर जमानतदार नहीं...सशर्त जेल से रिहा हुए 75 साल के बलई दाढ़ी

Sat, 05 Sep 2026 02:15 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:15 AM IST
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Granted bail but no surety... 75-year-old Balai Dadhi released from jail on conditions.
गोरखपुर। हत्या की कोशिश के आरोपी 75 साल के बलई दाढ़ी को अपना जमानतदार खोजने के लिए अदालत ने रिहा कर दिया है। अदालत में लगातार हाजिर न होने पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। मई में उन्हें जमानत मिली थी लेकिन वे दो जमानतदार नहीं खोज पाए।
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सहजनवां क्षेत्र के बनकटिया निवासी बलई दाढ़ी 35 साल पुराने मुकदमे में फंसे थे और आरोप मारपीट के दौरान हत्या की कोशिश का लगा। अदालत ने उनकी जमानत 21 मई 2026 को मंजूर कर दी थी, मगर जमानतनामा दाखिल करने के लिए दो जमानतदारों की व्यवस्था नहीं हो सकी। ऐसे में उनकी रिहाई नहीं हो पाई। घरवालों ने भी उनसे दूरी बना ली। इसलिए वे पैरवी के लिए निजी वकील नहीं कर सके। ऐसे में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने उनकी मदद की। धारा 307 के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, न्यायालय संख्या-1 से 31 अगस्त को 15 दिन की सशर्त अंतरिम जमानत मिल गई।
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अदालत ने 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहाई का आदेश दिया। दो सितंबर को वे जेल से रिहा हो गए।
शर्त के मुताबिक, बलई को अब 15 दिन के भीतर 50 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो जमानतदार दाखिल करने होंगे। इस अवधि में अगर वे जमानतदार नहीं खोज पाए तो उन्हें फिर आत्मसमर्पण करना पड़ेगा।
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