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काम की खबर: ई-रिक्शा खरीदने के लिए मिलेगा 50 हजार रुपये का अनुदान, जानिए कौन कर सकता है आवेदन

Sat, 16 Sep 2023 05:22 PM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी गोरखपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 16 Sep 2023 05:22 PM IST
सार

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस धारक और 250000 रुपये की वार्षिक आय सीमा तक के अनुसूचित जाति के युवक और युवती इस योजना में लाभ पा सकेंगे। यदि उनको पहले से निगम की किसी योजना का लाभ मिल रहा होगा तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

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grant of Rs 50 thousand will be given to buy e rickshaw
ई-रिक्शा। (फाइल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की ओर से ई-रिक्शा खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोजगार युवक और युवतियों को ग्रांट इन एड योजना के तहत इसका लाभ दिया जाएगा।

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जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, ई-रिक्शा (इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर) का वितरण कलस्टर में करने के लिए ऋण दिया जाएगा। इसमें विभाग की ओर से 50 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। बाकी धनराशि बैंक से ऋण के रूप में मिलेगी। इसका भुगतान बैंकों की शर्तों के अनुसार करना होगा।
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क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस धारक और 250000 रुपये की वार्षिक आय सीमा तक के अनुसूचित जाति के युवक और युवती इस योजना में लाभ पा सकेंगे। यदि उनको पहले से निगम की किसी योजना का लाभ मिल रहा होगा तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

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शहरी क्षेत्र के आवेदक विकास भवन स्थित कार्यालय में 20 सितंबर तक आवेदन जमा करा सकते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने विकास खंड के सहायक/ग्राम विकास अधिकारी को आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक पासबुक की फोटोकापी जमा करानी होगी।

 
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