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आरटीओ : सभी ट्रकों व बसों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य
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आरटीओ : सभी ट्रकों व बसों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य
गोरखपुर। हाल के दिनों में परिवहन विभाग ने तमाम नए नियम बनाए हैं, जिनमें पुराने वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी है। इसके तहत अब एक अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों (ट्रक व बस) को हर हाल में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है। आरटीओ ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा 15 अक्तूबर 2020 निर्धारित की है। यदि वाहन मालिक ऐसा नहीं करता है तो उनका फिटेनेस रद्द कर चलान की कार्रवाई की जाएगी।
आरटीओ प्रशासन श्याम लाल ने बताया कि संभागीय परिवहन विभाग में अब पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के मामले में सख्त हो गया हैं। हाल में आए आदेश के बाद एक अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों पर नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर लगकर ही आ रहे हैं। तय समय सीमा के बाद अभियान चलाकर ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।
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गोरखपुर। हाल के दिनों में परिवहन विभाग ने तमाम नए नियम बनाए हैं, जिनमें पुराने वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी है। इसके तहत अब एक अप्रैल 2019 के पहले के वाहनों (ट्रक व बस) को हर हाल में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है। आरटीओ ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा 15 अक्तूबर 2020 निर्धारित की है। यदि वाहन मालिक ऐसा नहीं करता है तो उनका फिटेनेस रद्द कर चलान की कार्रवाई की जाएगी।
आरटीओ प्रशासन श्याम लाल ने बताया कि संभागीय परिवहन विभाग में अब पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के मामले में सख्त हो गया हैं। हाल में आए आदेश के बाद एक अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों पर नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि नए वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर लगकर ही आ रहे हैं। तय समय सीमा के बाद अभियान चलाकर ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।
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