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Gorakhpur News: गैर इरादतन हत्या के मामले में महिला को दस साल की सजा

Fri, 26 Sep 2025 05:24 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 26 Sep 2025 05:24 AM IST
सार

गोरखपुर के गोपालपुर गांव में अभियुक्ता सरस्वती ने पड़ोसी गीता देवी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। गीता देवी की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। अदालत ने सरस्वती को दस साल की सजा और अर्थदंड सुनाया है।

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Gorakhpur News: Woman sentenced to ten years in prison for culpable homicide

विस्तार

वर्ष 2023 में अभियुक्ता ने पड़ोसी महिला के ऊपर पेट्रोल डालकर लगा दी थी आग
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19 दिनों के उपचार के बाद महिला की हो गई थी मौत, पति ने दर्ज कराया था केस
गोरखपुर। कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने दोषी महिला को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ओमकार शुक्ला ने अभियुक्ता सरस्वती पर कारावास के साथ 5,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कैंपियरगंज के गोपालपुर गांव निवासी वादी जगजीवन रोज़गार के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे। उनकी पत्नी गीता देवी व बेटा राजन घर पर ही रहते थे। 13 मई 2023 की शाम करीब सात बजे वादी के घर से कुछ दूरी पर रहने वाली अभियुक्ता सरस्वती पेट्रोल और माचिस लेकर छिपी बैठी थी। जैसे ही गीता देवी घर के जूठे बर्तन लेकर बाहर आई तभी अभियुक्ता ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद गंभीर रूप से झुलसी गीता देवी का इलाज कराया गया लेकिन 19 दिनों के बाद 1 जून 2023 को उसकी मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने पीड़ित परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर विवेचना के बाद अभियुक्ता सरस्वती के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत में पेश सबूतों और गवाहों के आधार पर अभियुक्ता के खिलाफ अपराध सिद्ध पाया गया। न्यायालय ने इसे गैर इरादतन हत्या का मामला माना है।
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