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Gorakhpur News: गैर इरादतन हत्या के मामले में दो आरोपियों को सात साल की सजा
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गोरखपुर। गैर इरादतन हत्या का दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश ओमकार शुक्ला की अदालत ने दो आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई। गुलरिहा थाना क्षेत्र के अशरफपुर निवासी आरोपी सुमित्रा देवी और गुलरिहा बाजार निवासी श्रवण को सात वर्ष के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड न देने पर दोनों आरोपियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वादिनी फुलझारी देवी अशरफपुर निवासी है। आरोपी श्रवण का उनके घर आना-जाना था। इससे फुलझारी देवी के बेटे महेंद्र और बहू सुमित्रा में विवाद होता था। अभियोजन के अनुसार, 24 दिसंबर 2013 की रात लगभग 11:30 बजे, दोनों ने मिलकर महेंद्र को घर के बाहर पक्की सड़क पर सिर के बल पटक दिया। गंभीर चोट लगने से महेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। अदालत ने घटना की गंभीरता को देखते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वादिनी फुलझारी देवी अशरफपुर निवासी है। आरोपी श्रवण का उनके घर आना-जाना था। इससे फुलझारी देवी के बेटे महेंद्र और बहू सुमित्रा में विवाद होता था। अभियोजन के अनुसार, 24 दिसंबर 2013 की रात लगभग 11:30 बजे, दोनों ने मिलकर महेंद्र को घर के बाहर पक्की सड़क पर सिर के बल पटक दिया। गंभीर चोट लगने से महेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। अदालत ने घटना की गंभीरता को देखते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
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