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Gorakhpur News: अभी 31 मार्च तक वैध रहेंगे 10 व 25 हजार के पुराने स्टांप पत्र
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10 व 25 हजार के गैर न्यायिक की जगह ई-स्टांप के प्रयोग का शासन ने दिया है निर्देश
गोरखपुर कोषागार में है 69 करोड़ रुपये का गैर न्यायिक स्टांप पत्र
गोरखपुर। जमीन और मकान की रजिस्ट्री के लिए 10 व 25 हजार के स्टांप पत्र 31 मार्च तक वैध रहेंगे। 11 मार्च से पहले के स्टांप को लोग इस्तेमाल या वापसी कर सकेंगे। एक अप्रैल से नई व्यवस्था लागू होने पर ये स्टांप पत्र अवैध हो जाएंगे। कोषागार में अभी 69 करोड़ के 10 व 25 हजार वाले स्टांप पत्र बचे हैं।
संपत्तियों की रजिस्टर्ड खरीदारी पर शासन को जो शुल्क जमा होता है, उसके लिए स्टांप पत्र का इस्तेमाल होता है। अब इनकी जगह ई-स्टांप को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में सरकार ने 10 व 25 हजार वाले स्टांप पत्रों से स्टांप शुल्क जमा कराने पर रोक लगा दी है। प्रमुख सचिव अमित गुप्ता की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 10 व 25 हजार के ये गैर न्यायिक स्टांप पत्र 31 मार्च तक वैध रहेंगे। 11 मार्च से पूर्व खरीदे गए 10 व 25 हजार रुपये मूल्य के स्टांप पत्र पर रजिस्ट्री करा सकते हैं या उन्हें कोषागार में वापस कर सकते हैं।
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गोरखपुर कोषागार में है 69 करोड़ रुपये का गैर न्यायिक स्टांप पत्र
गोरखपुर। जमीन और मकान की रजिस्ट्री के लिए 10 व 25 हजार के स्टांप पत्र 31 मार्च तक वैध रहेंगे। 11 मार्च से पहले के स्टांप को लोग इस्तेमाल या वापसी कर सकेंगे। एक अप्रैल से नई व्यवस्था लागू होने पर ये स्टांप पत्र अवैध हो जाएंगे। कोषागार में अभी 69 करोड़ के 10 व 25 हजार वाले स्टांप पत्र बचे हैं।
संपत्तियों की रजिस्टर्ड खरीदारी पर शासन को जो शुल्क जमा होता है, उसके लिए स्टांप पत्र का इस्तेमाल होता है। अब इनकी जगह ई-स्टांप को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में सरकार ने 10 व 25 हजार वाले स्टांप पत्रों से स्टांप शुल्क जमा कराने पर रोक लगा दी है। प्रमुख सचिव अमित गुप्ता की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 10 व 25 हजार के ये गैर न्यायिक स्टांप पत्र 31 मार्च तक वैध रहेंगे। 11 मार्च से पूर्व खरीदे गए 10 व 25 हजार रुपये मूल्य के स्टांप पत्र पर रजिस्ट्री करा सकते हैं या उन्हें कोषागार में वापस कर सकते हैं।
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