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Gorakhpur News: अब संपत्ति के रजिस्ट्री दस्तावेज पर भू उपयोग का भी होगा उल्लेख
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हाईकोर्ट के निर्देश पर बदली व्यवस्था
जीडीए ने अपने क्षेत्रों का विवरण रजिस्ट्री कार्यालय को उपलब्ध कराया
गोरखपुर। जीडीए के अधिकार क्षेत्र के किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री होने पर अभिलेख में जमीन का भू उपयोग, ऋण की स्थिति आदि भी दर्ज की जाएगी। इसके लिए जीडीए ने निबंधन विभाग को जरूरी जानकारी उपलब्ध करा दी है। यह कार्रवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका 1944/2022 इम्तियाज हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के आदेशों के अनुसार लिया गया है।
बीते तीन दिसंबर को विशेष सचिव की तरफ से इसके लिए शासनादेश जारी किया गया था। जीडीए ने महायोजना 2031 में निर्धारित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल और महायोजना मार्ग के भू-उपयोग के बारे में गाटा संख्यावार जानकारी रजिस्ट्री कार्यालय को उपलब्ध करा दी है। रजिस्ट्री पत्र में इन भू-उपयोगों का उल्लेख करना जरूरी होगा। इससे संपत्ति खरीदार को समुचित जानकारी मिलेगी और वह धोखाधड़ी से बचेगा। यह भी उल्लेख किया जाएगा कि संबंधित भूमि, विकास प्राधिकरण या अन्य किसी विभाग में बंधक नहीं है। यह कदम आम जनता को संपत्ति खरीदने में पारदर्शिता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है, जिससे वे बिना किसी चिंता के सही और कानूनी तरीके से संपत्ति खरीद सकेंगे।
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जीडीए ने अपने क्षेत्रों का विवरण रजिस्ट्री कार्यालय को उपलब्ध कराया
गोरखपुर। जीडीए के अधिकार क्षेत्र के किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री होने पर अभिलेख में जमीन का भू उपयोग, ऋण की स्थिति आदि भी दर्ज की जाएगी। इसके लिए जीडीए ने निबंधन विभाग को जरूरी जानकारी उपलब्ध करा दी है। यह कार्रवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका 1944/2022 इम्तियाज हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के आदेशों के अनुसार लिया गया है।
बीते तीन दिसंबर को विशेष सचिव की तरफ से इसके लिए शासनादेश जारी किया गया था। जीडीए ने महायोजना 2031 में निर्धारित पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टिका, क्रीड़ा स्थल और महायोजना मार्ग के भू-उपयोग के बारे में गाटा संख्यावार जानकारी रजिस्ट्री कार्यालय को उपलब्ध करा दी है। रजिस्ट्री पत्र में इन भू-उपयोगों का उल्लेख करना जरूरी होगा। इससे संपत्ति खरीदार को समुचित जानकारी मिलेगी और वह धोखाधड़ी से बचेगा। यह भी उल्लेख किया जाएगा कि संबंधित भूमि, विकास प्राधिकरण या अन्य किसी विभाग में बंधक नहीं है। यह कदम आम जनता को संपत्ति खरीदने में पारदर्शिता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है, जिससे वे बिना किसी चिंता के सही और कानूनी तरीके से संपत्ति खरीद सकेंगे।
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