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Gorakhpur News: मजिस्ट्रेट और पुलिस ने रोका विवादित जमीन पर निर्माण
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हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद पिपराइच के कबाड़ी रोड पर स्थित एक भूखंड पर हो रहा था निर्माण
पिपराइच। पिपराइच में कबाड़ी रोड स्थित एक भूखंड पर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद रविवार को मजिस्ट्रेट और पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। एसडीएम सदर के मौखिक आदेश पर टीम ने यह कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद वहां तनाव का माहौल बन गया।
भूस्वामी सैयद अदनान फारूख शाह के पैरोकार गणेश अग्रवाल ने बताया कि नगर का आराजी नंबर 619 सैयद अदनान फारूख अब्दुल्ला शेख की पुस्तैनी जमीन है। 626 पोखरी की जमीन है। इस जमीन को कुछ जालसाज अपना बताकर कब्जा कर रहे थे। दो माह पहले चहारदीवारी बनाई जा रही थी। आरोप लगाया कि नगर के मुरारी लाल व उनकी पत्नी पूर्व चेयरमैन अनुपमा आर्या जमीन को अपना बताकर निर्माण में लगे मजदूरों को रोहिंग्या बता दिया था। इसके दबाव में एसडीएम सदर कोर्ट में पांच मार्च 2025 को विवाद रोकने के लिए जमीन को जब्त कर लिया और निर्माण कार्य रुकवा दिया।
बताया कि जब्ती आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में वाद दाखिल किया गया। पक्षकार मुरारी लाल हाजिर नहीं हो रहे थे। तब कोर्ट ने उस आदेश को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया। उसके अनुपालन में एसडीएम सदर कोर्ट ने भी 23 जुलाई को अपने आदेश को स्थगित कर दिया। पुरानी स्थिति बहाल होने पर दोबारा निर्माण शुरू किया गया।
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इस बारे में मुरारी लाल की पत्नी पूर्व चेयरमैन अनुपमा आर्या ने बताया कि 626/1 हमारी भूमिधरी की जमीन है। जिस पर कुछ भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। सीमांकन भी कराया गया। दोबारा इसकी कार्रवाई मंडलायुक्त के यहां लंबित है।
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वर्जन
एसडीएम सदर के मौखिक आदेश पर काम रोका गया है। आगे जो भी आदेश आएगा, उसका पालन कराया जाएगा।
- अरविंद पांडेय, नायब तहसीलदार
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पिपराइच। पिपराइच में कबाड़ी रोड स्थित एक भूखंड पर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद रविवार को मजिस्ट्रेट और पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। एसडीएम सदर के मौखिक आदेश पर टीम ने यह कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद वहां तनाव का माहौल बन गया।
भूस्वामी सैयद अदनान फारूख शाह के पैरोकार गणेश अग्रवाल ने बताया कि नगर का आराजी नंबर 619 सैयद अदनान फारूख अब्दुल्ला शेख की पुस्तैनी जमीन है। 626 पोखरी की जमीन है। इस जमीन को कुछ जालसाज अपना बताकर कब्जा कर रहे थे। दो माह पहले चहारदीवारी बनाई जा रही थी। आरोप लगाया कि नगर के मुरारी लाल व उनकी पत्नी पूर्व चेयरमैन अनुपमा आर्या जमीन को अपना बताकर निर्माण में लगे मजदूरों को रोहिंग्या बता दिया था। इसके दबाव में एसडीएम सदर कोर्ट में पांच मार्च 2025 को विवाद रोकने के लिए जमीन को जब्त कर लिया और निर्माण कार्य रुकवा दिया।
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बताया कि जब्ती आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में वाद दाखिल किया गया। पक्षकार मुरारी लाल हाजिर नहीं हो रहे थे। तब कोर्ट ने उस आदेश को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया। उसके अनुपालन में एसडीएम सदर कोर्ट ने भी 23 जुलाई को अपने आदेश को स्थगित कर दिया। पुरानी स्थिति बहाल होने पर दोबारा निर्माण शुरू किया गया।
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इस बारे में मुरारी लाल की पत्नी पूर्व चेयरमैन अनुपमा आर्या ने बताया कि 626/1 हमारी भूमिधरी की जमीन है। जिस पर कुछ भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। सीमांकन भी कराया गया। दोबारा इसकी कार्रवाई मंडलायुक्त के यहां लंबित है।
वर्जन
एसडीएम सदर के मौखिक आदेश पर काम रोका गया है। आगे जो भी आदेश आएगा, उसका पालन कराया जाएगा।
- अरविंद पांडेय, नायब तहसीलदार