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Gorakhpur News: हत्या के दोष में आजीवन कारावास और अर्थदंड
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गोरखपुर। बांसगांव थाना क्षेत्र के अडरौली पोस्ट कानापार निवासी आरोपी रविशंकर यादव को हत्या का दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश राजेश पति त्रिपाठी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है तो उन्हें अतिरिक्त छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी संध्या चौहान अडरौली की निवासी हैं। घटना 25 जून 2022 को दिन के करीब 12 बजे हुई। एक दिन पूर्व हुए विवाद के चलते आरोपी रविशंकर यादव अपने सहयोगियों के साथ वादिनी के घर पहुंचा और विवाद करने लगा। इसी दौरान उन्होंने धारदार हथियार कटार से वादिनी के भाई प्रभुनाथ चौहान के पेट में हमला कर दिया। घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 25 जून 2022 को शाम सात बजे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान प्रभुनाथ की मृत्यु हो गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि आरोपी ने जानबूझकर हत्या की योजना बनाकर कार्य किया, इसलिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए रविशंकर यादव को दोषी ठहराया और कानून के तहत कठोर दंड सुनाया। ब्यूरो
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी संध्या चौहान अडरौली की निवासी हैं। घटना 25 जून 2022 को दिन के करीब 12 बजे हुई। एक दिन पूर्व हुए विवाद के चलते आरोपी रविशंकर यादव अपने सहयोगियों के साथ वादिनी के घर पहुंचा और विवाद करने लगा। इसी दौरान उन्होंने धारदार हथियार कटार से वादिनी के भाई प्रभुनाथ चौहान के पेट में हमला कर दिया। घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 25 जून 2022 को शाम सात बजे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान प्रभुनाथ की मृत्यु हो गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि आरोपी ने जानबूझकर हत्या की योजना बनाकर कार्य किया, इसलिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए रविशंकर यादव को दोषी ठहराया और कानून के तहत कठोर दंड सुनाया। ब्यूरो
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