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Gorakhpur News: धर्म के नाम पर रुपये वसूलने के आरोपी केदारनाथ ने किया सरेंडर

Wed, 02 Apr 2025 01:18 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Apr 2025 01:18 AM IST
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Gorakhpur News: Kedarnath, accused of extorting money in the name of religion, surrendered
योगी कॉर्पोरेशन फर्म के कर्ताधर्ताओं के खिलाफ कानपुर की भाजपा नेता ने कैंट थाने में दर्ज कराया था जालसाजी का केस
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गुलरिहा पुलिस ने 27 मार्च को दूसरे आरोपी गाजियाबाद निवासी हर्ष चौहान को किया था गिरफ्तार



गुलरिहा पुलिस ने मांगा गाजियाबाद और महराजगंज प्रशासन से मांगा दोनों आरोपियों की संपत्ति का ब्योरा



गोरखपुर। योगी कॉर्पोरेशन नामक फर्म बनाकर धर्म के नाम पर रुपये वसूलने के आरोपी महराजगंज के पनियरा के सतगुरु मजूरी निवासी केदारनाथ ने गैंगस्टर एक्ट के केस में मंगलवार को सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। केदारनाथ के खिलाफ गोरखनाथ थाने में गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज किया गया था।



मामले की विवेचना गुलरिहा पुलिस कर रही है। पुलिस इधर लगातार महराजगंज स्थित आरोपी के घर पर दबिश दे रही थी। इसी मामले में गुलरिहा पुलिस ने 27 मार्च को गाजियाबाद के मधुवन बापूधाम थाना के स्वर्ण जयंतीपुरम निवासी हर्ष चौहान उर्फ हर्षनाथ को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था।
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पुलिस के मुताबिक, कानपुर नगर के सचेंडी थाना क्षेत्र के गढ़ी भीमसेन की भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन मंडल मंत्री रंजना सिंह ने वर्ष 2023 में गोरखपुर के कैंट थाने में केदारनाथ और हर्ष चौहान के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज कराया था। आरोप है कि दोनों ने फर्जी पहचान पत्र बनाकर योगी कार्पोरेशन नामक फर्म बनाई है। इसके जरिये धर्म के नाम पर रुपये हड़पने का काम करते हैं।
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जांच में मामला गोरखनाथ क्षेत्र से जुड़ा पाया गया। इसके बाद केस गोरखनाथ थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। इस मामले में गोरखनाथ पुलिस ने दोनों आरोपियों पर फरवरी माह में गैंगस्टर एक्ट की धारा में केस दर्ज किया था। विवेचना गुलरिहा पुलिस कर रही है।



पुलिस ने मांगा संपत्ति का ब्योरा



गुलरिहा पुलिस ने दोनों आरोपियों के गृह जनपद में प्रशासन को पत्र भेजकर संपत्ति का ब्योरा मांगा है। आगे चलकर गैंगस्टर एक्ट में आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी भी पुलिस ने शुरू कर दी है।


वर्जन



गैंगस्टर के केस में वांछित आरोपी के घर पर पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। मंगलवार को सरेंडर करने की सूचना मिली है। कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोपी से जेल में पूछताछ की जाएगी।



- रवि कुमार सिंह, सीओ, गोरखनाथ
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