फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   In Gorakhpur, Hotel-restaurant investigated, eight samples taken

Gorakhpur News:होटल-रेस्टोरेंट की हुई जांच,सीसीटीवी, नेम प्लेट नहीं मिला तो कार्रवाई तय- CM ने दिया था निर्देश

Sat, 28 Sep 2024 12:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sat, 28 Sep 2024 12:56 PM IST
सार

सहायक आयुक्त खाद्य और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हितेंद्र मोहन त्रिपाठी के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने कई होटल रेस्टोरेंट की जांच की। इसमें शारदा डाइनिंग, होटल हजरतगंज एवं अन्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। वेज नॉन वेज के लिए अलग कटलरी फ्रिज के लिए निर्देशित किया।

विज्ञापन
In Gorakhpur, Hotel-restaurant investigated, eight samples taken
रेस्टोरेंट के अंदर जांच करती खाद्य विभाग की टीम - फोटो : विज्ञप्ति

विस्तार

खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को शहर में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न होटल-रेस्टोरेंट में जांच कर आठ नमूने लिए गए। सहायक आयुक्त खाद्य और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हितेंद्र मोहन त्रिपाठी के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने कई होटल रेस्टोरेंट की जांच की।

विज्ञापन


इसमें शारदा डाइनिंग, होटल हजरतगंज एवं अन्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। वेज नॉन वेज के लिए अलग कटलरी फ्रिज के लिए निर्देशित किया। सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग डाॅ. सुधीर कुमार सिंह ने शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों को निर्देशित किया कि संचालक/प्रोपराइटर/मैनेजर आदि का नाम व पता अनिवार्य रूप से रिसेप्शन काउंटर पर डिस्पले कराएं।
विज्ञापन


खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण की प्रति और फूड सेफ्टी डिस्प्ले को भी प्रदर्शित करें। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि खानपान के प्रतिष्ठानों के ग्राहकों के बैठने के स्थान पर सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और सीसीटीवी कैमरे को प्रतिष्ठानों के अन्य हिस्से तथा किचन में भी लगाए जाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन


सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को भी अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखा जाए, जिसे जरूरत होने पर पुलिस या स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराया जा सके। खानपान के स्थानों और सर्विस के समय सभी फूड हैंडलर, शेफ (बावर्ची) एवं अन्य संलग्न कर्मचारी मास्क और ग्लव्ज अनिवार्य रूप से पहने होना चाहिए।


उन्होंने निर्देशित किया कि निर्धारित बिंदुओं का सात दिन के अंदर सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा प्रतिष्ठान पालन करना सुनिश्चित करें। इसके बाद यदि निर्देशों का पालन नहीं होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed