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Gorakhpur Traffic News: दो पहिया वाहन के पीछे बैठे हैं, अब हेलमेट अनिवार्य- हुई लापरवाही; तो होगी कार्रवाई

Sat, 08 Mar 2025 01:44 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Sat, 08 Mar 2025 01:44 AM IST
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Gorakhpur new traffic rule, Helmet is mandatory for pillion rider of two wheeler
Helmet - फोटो : Istock

गोरखपुर की सड़क पर दो पहिया वाहनों के पीछे बैठने वालों को भी अब हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। 10 मार्च के बाद इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। यदि चेक किए जाने वाले मोटरसाइकिल पर कोई सवारी बिना हेलमेट की बैठी पाई जाएगी तो उसका नो हेलमेट में चालान किया जाएगा।

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शुक्रवार को यातायात विभाग की ओर से चले अभियान में काली मंदिर तिराहा से कचहरी चौराहा तक नो पार्किंग एरिया में खड़े वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसमें आठ वाहनों को टो करके यातायात यार्ड लाया गया एवं 61 चार पहिया तथा 133 दो पहिया वाहनों का चालान किया गया।
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शहर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 1044 वाहनों का चालान किया गया। इसमें 44 हजार रुपये जुर्माना वसूले गए। इसी के साथ बरगदवां की तरफ सड़क पर दुकानों व आबादी बढ़ने के कारण दुर्घटना की संभावना बढ़ने व यातायात बाधित होने को लेकर दुर्घटना से बचाव के बारे में योजना बनाई गई।
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आम जनमानस की सुविधा को देखते हुए बरगदवा के बजाय महुआतर से बड़े वाहनों की शहर में नो-इंट्री समय में प्रवेश रोकने की योजना बनाई गई जिसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।

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