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Gorakhpur News: बच्ची से अश्लील हरकत करने के आरोप में चार साल की सजा

Thu, 17 Oct 2024 05:13 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Oct 2024 05:13 AM IST
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Gorakhpur News: Four years imprisonment for doing obscene acts with a girl
गोरखपुर। छह वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राहुल आनंद ने गीडा थाना क्षेत्र के मल्हीपुर निवासी आरोपी रामलाल सिंह को चार साल के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर आरोपी को तीन माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। यह घटना 28 मई 2017 की है। दिन में करीब 2:30 बजे छह वर्षीय बच्ची दरवाजे के सामने खेल रही थी। इसी बीच आरोपी बच्ची को पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत की।
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