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Gorakhpur News: फैसिलिटेशन काउंसिल ने की आठ मामले की सुनवाई
Fri, 31 Jan 2025 02:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Fri, 31 Jan 2025 02:17 AM IST
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गोरखपुर। फैसिलिटेशन काउंसिल के गोरखपुर मंडल की बैठक बृहस्पतिवार को संयुक्त आयुक्त उद्योग कार्यालय पर हुई। इसमें आठ मामलों की सुनवाई की गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि अवार्ड के बाद बकाया रकम न देने वालों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
काउंसिल के सदस्य दीपक कारीवाल ने बताया कि गोरखपुर मंडल में काउंसिल के गठन के बाद से अब तक कुल 98 केस ऑनलाइन दाखिल हुए। जिसमें समझौते के तहत 17 उद्यमियों का बकाया रकम दिलाया गया। 61 मामलों में उद्यमियों की ओर से आवश्यक प्रपत्र, अभिलेख उपलब्ध न कराए जाने एवं अन्य काउंसिल से संबंधित होने के कारण पोर्टल से निरस्त कर दिए गए।
केस दाखिल होने के बाद दो उद्यमियों का काउंसिल द्वारा बकाया रकम 3.30 लाख और उद्यमी का 09 लाख दिलाया गया। तीन उद्यमियों का बकाया रकम लगभग 20 लाख का विपक्षी पार्टी के विरुद्ध अवार्ड किया जाना फाइनल स्टेज में है। 20 मामलों में से 11 उद्यमियों ने ऑनलाइन पोर्टल के सापेक्ष हार्ड कापी में अपने आवेदनपत्र के साथ आवश्यक प्रपत्र, अभिलेख उपलब्ध कराया है।
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छह मामलों में सुलह-समझौते से समाधान किए जाए के लिए प्रतिवादियों को सुनवाई का अंतिम मौका देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद रकम वसूली को आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। काउंसिल से अवार्ड हो जाने पर फैसिलिटेशन काउंसिल संबंधित जिले के डीएम रकम नहीं चुकाने की स्थिति में कुर्की तक का आदेश दे सकते हैं। सुनवाई बैठक में संयुक्त आयुक्त एचपी सिंह, जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक मनोज कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
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काउंसिल के सदस्य दीपक कारीवाल ने बताया कि गोरखपुर मंडल में काउंसिल के गठन के बाद से अब तक कुल 98 केस ऑनलाइन दाखिल हुए। जिसमें समझौते के तहत 17 उद्यमियों का बकाया रकम दिलाया गया। 61 मामलों में उद्यमियों की ओर से आवश्यक प्रपत्र, अभिलेख उपलब्ध न कराए जाने एवं अन्य काउंसिल से संबंधित होने के कारण पोर्टल से निरस्त कर दिए गए।
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केस दाखिल होने के बाद दो उद्यमियों का काउंसिल द्वारा बकाया रकम 3.30 लाख और उद्यमी का 09 लाख दिलाया गया। तीन उद्यमियों का बकाया रकम लगभग 20 लाख का विपक्षी पार्टी के विरुद्ध अवार्ड किया जाना फाइनल स्टेज में है। 20 मामलों में से 11 उद्यमियों ने ऑनलाइन पोर्टल के सापेक्ष हार्ड कापी में अपने आवेदनपत्र के साथ आवश्यक प्रपत्र, अभिलेख उपलब्ध कराया है।
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छह मामलों में सुलह-समझौते से समाधान किए जाए के लिए प्रतिवादियों को सुनवाई का अंतिम मौका देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद रकम वसूली को आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। काउंसिल से अवार्ड हो जाने पर फैसिलिटेशन काउंसिल संबंधित जिले के डीएम रकम नहीं चुकाने की स्थिति में कुर्की तक का आदेश दे सकते हैं। सुनवाई बैठक में संयुक्त आयुक्त एचपी सिंह, जिला अग्रणी बैंक के प्रबंधक मनोज कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।