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Gorakhpur News: डीआरआई टीम ने पकड़ी डेढ़ करोड़ की विदेशी सिगरेट, दो गिरफ्तार

Mon, 17 Feb 2025 01:01 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 17 Feb 2025 01:01 AM IST
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Gorakhpur News: DRI team caught foreign cigarettes worth Rs 1.5 crore, two arrested
शनिवार को कुशीनगर-गोरखपुर फोरलेन पर जगदीशपुर के पास पकड़ा गया ट्रक
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बांस के नीचे रखा था 10 हजार पैकेट कोरिया में बनी सिगरेट
गोरखपुर। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की टीम ने शनिवार की रात कुशीनगर-गोरखपुर फोरलेन पर जगदीशपुर के पास गुवाहाटी से तस्करी कर दिल्ली जा रही सिगरेट की बड़ी खेप पकड़ी। एक बांस लदे ट्रक में 10 हजार पैकेट कोरिया निर्मित सिगरेट छिपाया गया था, जिसकी कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये आंकी गई है। टीम ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक और एक अन्य को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी पश्चिमी यूपी के बताए जा रहे हैं।

जांच एजेंसी को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि सिगरेट की अवैध खेप असम और म्यांमार से लाकर यूपी और दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में खपाया जा रहा है। सूत्रों की सूचना पर दिल्ली और लखनऊ की संयुक्त टीमें पिछले शनिवार से ही रेकी कर रही थीं। इस दौरान धंधेबाजी के कुछ और कनेक्शन की जानकारी भी टीम को मिली थी। इस बीच डीआरआई की टीम को सूचना मिली कि गोरखपुर के रास्ते तस्करी कर सिगरेट की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। गोपालगंज होते हुए ट्रक गोरखपुर होकर दिल्ली की तरफ जाने वाला है। सूचना पर जांच एजेंसी की टीमें ट्रक के पीछे लगी थीं।
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सूत्रों की मानें तो चकमा देने के लिए तस्करों ने गोपालगंज से गोरखपुर आते समय ट्रक का नंबर भी बदल दिया था। ट्रक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था और उस पर हरियाणा का नंबर लगा दिया। गोरखपुर की सीमा में प्रवेश करते ही जगदीशपुर-सोनबरसा के पास टीम ने ट्रक को रोका। इसमें बांस लदा था। तलाशी के दौरान ट्रक में अवैध सिगरेट की खेप बरामद हुई। टीम ने चालक के साथ दूसरे सहयोगी को गिरफ्तार कर अवैध सिगरेट की खेप को जब्त कर लिया। पता चला है कि धंधेबाज तस्करी कर लाए सिगरेट को दिल्ली के धंधेबाजों को देते हैं और वे इन्हें पान मसाला की दुकानों पर खपाते हैं।
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सिगरेट का है अवैध कारोबार, ये है नियम

सिगरेट के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने और तंबाकू उत्पादों के प्रति बढ़ रहे प्रचलन को कम करने के मकसद से वर्ष 2003 में सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट एक्ट (कोटपा) लागू किया गया था। इसके तहत देश में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए उसके पैकेट पर हिंदी व अंग्रेजी में वॉर्निंग के साथ ही उस पर कैंसर दर्शाता हुआ फोटो होना अनिवार्य है। विदेशी सिगरेट को भारतीय प्रतिबंध और नियमों को दरकिनार कर तैयार किया जाता है। इसे दिल्ली के अलावा अन्य जगहों पर खपाया जाता है।



ऐसे उड़ रही हैं नियमों की धज्जियां, जिम्मेदार बेफिक्र
सिगरेट पर करीब 50 प्रतिशत टैक्स लगता है। इसके लिए पैकेट पर प्रिंट रेट होना जरूरी है, लेकिन विदेशी ब्रांड की सिगरेट पर कोई रेट नहीं होता। मनमाने तरीके से बेचने के साथ ही टैक्स की पूरी तरह से चोरी होती है। इसके अलावा कोटपा एक्ट के तहत किसी भी ब्रांड पर वॉर्निंग या फोटो नहीं दिया जा रहा है।
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