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Gorakhpur News: पीटबुल, रॉट वीलर, डोगो अर्जेन्टीना रखने पर प्रतिबंध...मिला तो पांच हजार जुर्माना

Tue, 20 Aug 2024 03:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 20 Aug 2024 03:19 AM IST
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Gorakhpur News: Ban on keeping Pitbull, Rottweiler, Dogo
गोरखपुर। अब पीटबुल, रॉट वीलर, डोगो अर्जेन्टीना जैसे आक्रामक श्वानों का पंजीकरण और ब्रीडिंग प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर इस प्रजाति के श्वान किसी के यहां पाए जाते हैं तो नगर निगम 5000 रुपये जुर्माना लगाएगा। वहीं, शहर में दो या दो से अधिक गाय-भैंस रखने पर लाइसेंस लेना होगा। हर साल इसका नवीनीकरण भी कराना होगा।
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नगर निगम श्वान संबंधी अनुज्ञप्ति, नियंत्रण और विनियमन उपविधि 2023 के प्रकाशन के साथ यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत पेट शॉप के साथ पालतू श्वानों का पंजीकरण भी कराना होगा। पंजीकरण न कराने और निगम सदन के बनाए गए नियमों की अवहेलना पर प्रति श्वान 5000 रुपये अर्थदंड चुकाना पड़ेगा। पालतू श्वानों के पंजीकरण के लिए किसी वैध पशु चिकित्सक द्वारा निर्गत एंटी रेबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र और बंध्याकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। श्वानों का बंध्याकरण एक वर्ष की उम्र होने के बाद कराना होगा। पालतू श्वानों के पंजीकरण के लिए 200 रुपये शुल्क लगेगा। नवीनीकरण शुल्क 100 रुपये प्रति श्वान होगा। निराश्रित श्वानों के ध्यान रखने की जिम्मेदारी रेजिडेंट वेलफेयर समिति की होगी। कोई भी व्यक्ति किसी के घर के सामने श्वानों को न खाना खिलाएगा न गंदगी फैलाएगा। पशु प्रेमी और रेजिडेंट वेलफेयर समिति श्वानों के खाना खिलाने के लिए श्वान फिडिंग स्थान तय करेंगे।
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गाय के लिए 500 व भैंस के लिए 1000 रुपये शुल्क लगेगा
पशुपालकों को नगर निगम से प्रति पशु वार्षिक शुल्क जमा कर लाइसेंस लेना होगा। गाय के लिए 500 और भैंस के लिए 1000 रुपये लाइसेंस शुल्क देना होगा। जिनके पास दो या दो से कम पशु हैं, अपनी भूमि पर पालन पोषण कर रहे हैं, उनको डेयरी की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। पशुपालक पशुओं को सार्वजनिक स्थलों पर खुला नहीं छोड़ सकेंगे। पशुओें के परिवहन की अनुमति लेनी होगी।
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दुधारु पशुओं, डेयरी संबंधी अनुज्ञप्ति नियंत्रण और विनियमन उपविधि 2023 का प्रकाशन हो गया है। नियमावली के अनुपालन के लिए नगर आयुक्त, लाइसेंस प्राधिकारी एवं निरीक्षण प्राधिकारी की नियुक्ति करेंगे। इसके मुताबिक, पशुपालक अप्रैल में लाइसेंस नहीं लेता तो उसे प्रथम माह के लिए 100 रुपये और उसके बाद के महीनों के 50 रुपये प्रति माह विलंब शुल्क, लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त देना होगा। पहली बार उल्लंघन पर डेयरी संचालक पर 1000 रुपये और दूसरी बार उल्लंघन पर 2000 रुपये जुर्माना लगेगा। अवैध डेयरी पर अधिकतम 50 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। उल्लंघन की पुनरावृत्ति पर पशुओं को जब्त करते हुए नीलामी की जाएगी।

कोट
श्वान एवं दुधारु पशुओं, डेयरी संबंधी नियमावाली का प्रकाशन हो गया है। पेट शॉप के साथ पालतू श्वानों का पंजीकरण कराना होगा। नियमावली का अब पालन कराया जाएगा। गौरव सिंह सेगरवाल, नगर आयुक्त
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