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Gorakhpur News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा
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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शमीम अहमद अंसारी ने 39 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
गोरखपुर। सहजनवां थाना क्षेत्र की नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) शमीम अहमद अंसारी की अदालत ने 39 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो साल तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि घटना 22 अगस्त 2022 की रात करीब 10 बजे की है। वादी की नाबालिग पुत्री अचानक घर से गायब हो गई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान अभियुक्त आकाश चौरसिया का नाम सामने आया।
जांच में यह साबित हुआ कि पीड़िता को बहला-फुसलाकर अभियुक्त अपने साथ भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड की राशि में से उपयुक्त हिस्सा पीड़िता को मुआवजे के रूप में प्रदान किया जाए।
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गोरखपुर। सहजनवां थाना क्षेत्र की नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) शमीम अहमद अंसारी की अदालत ने 39 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को दो साल तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि घटना 22 अगस्त 2022 की रात करीब 10 बजे की है। वादी की नाबालिग पुत्री अचानक घर से गायब हो गई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के दौरान अभियुक्त आकाश चौरसिया का नाम सामने आया।
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जांच में यह साबित हुआ कि पीड़िता को बहला-फुसलाकर अभियुक्त अपने साथ भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड की राशि में से उपयुक्त हिस्सा पीड़िता को मुआवजे के रूप में प्रदान किया जाए।
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