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Gorakhpur News: धोखाधड़ी कर जमीन बेचने के आरोपी को दस साल की सजा

Wed, 20 Aug 2025 02:09 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 20 Aug 2025 02:09 AM IST
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Gorakhpur News: Accused of selling land fraudulently sentenced to ten years in prison
गोरखपुर। धोखाधड़ी कर जमीन बेचने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडेय ने खोराबार थाना क्षेत्र के बड़गो निवासी आरोपी अजय मौर्या को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर आरोपी को एक साल आठ माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि वादी अनिल कुमार खोराबार थाना क्षेत्र के बड़गो का निवासी हैं। उन्होंने गांव के आरोपी अजय मौर्या से एक जमीन रजिस्टर्ड बैनामा 16 सितंबर 2017 को कराया। वादी को पता चला कि आरोपी ने जमीन का बैनामा पहले ही अपनी पत्नी के नाम कर दिया था और इंतखाब में नाम नहीं चढ़वाया था। आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडेय ने आरोपी अजय मौर्या को सजा सुनाई।
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