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Gorakhpur News: छेड़खानी व पाॅक्सो मामले में दोषी को 20 साल की सजा
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गोरखपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने बुधवार को गोला में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण अभियुक्त को सजा मिल पाई।
यह मामला वर्ष 2020 का है। पीड़िता के परिजनों ने गोला थाने में तहरीर दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने अभियुक्त गोला के भरसी बुजुर्ग निवासी मोनू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। एसएसपी राज करन नय्यर के निर्देशन में ''''ऑपरेशन कन्विक्शन'''' अभियान के तहत पुलिस की सक्रिय पैरवी सेल और गोला पुलिस द्वारा की गई सशक्त पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त मोनू को दोषी करार दिया। कोर्ट ने मोनू को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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यह मामला वर्ष 2020 का है। पीड़िता के परिजनों ने गोला थाने में तहरीर दी थी। इसके आधार पर पुलिस ने अभियुक्त गोला के भरसी बुजुर्ग निवासी मोनू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। एसएसपी राज करन नय्यर के निर्देशन में ''''ऑपरेशन कन्विक्शन'''' अभियान के तहत पुलिस की सक्रिय पैरवी सेल और गोला पुलिस द्वारा की गई सशक्त पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्त मोनू को दोषी करार दिया। कोर्ट ने मोनू को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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