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Gorakhpur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Thu, 15 Jan 2026 12:58 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Jan 2026 12:58 AM IST
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Gorakhpur News: 10-year sentence to man convicted of raping teenager
- बेलीपार थाना क्षेत्र का मामला, पाॅक्सो कोर्ट ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
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गोरखपुर। किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राकेश कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई है। न्यायालय ने बेलीपार थाना क्षेत्र के नौसढ़ निवासी अभियुक्त मनीष निषाद को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 11 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय को बताया कि यह घटना 18 मार्च 2018 की है। शाम करीब सात बजे अभियुक्त ने वादी की 17 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा लिया। इसके बाद अभियुक्त ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता के परिजनों द्वारा थाने में तहरीर दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान, चिकित्सीय साक्ष्य एवं अन्य अभिलेखों के माध्यम से अभियुक्त का अपराध सिद्ध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
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