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लोन लेने वालों को बैंकों ने दी त्योहारी सौगात
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लोन लेने वालों को बैंकों ने दी त्योहारी सौगात
गोरखपुर। कर्जदारों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई राहत पर बैंकों ने इस त्योहारी सीजन में अमल करना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने बैंकों से दो करोड़ रुपये तक के लोन लिए थे, वैसे लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज को केंद्र सरकार ने माफ कर दिया है। यह राशि खाताधारकों के त्योहारी सीजन में आनी शुरू भी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देेश के बाद केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको मंजूरी दी थी।
केंद्र सरकार ने 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के बीच के दो करोड़ रुपये तक के लोन पर छह महीने की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर को अनुग्रह राशि के तौर पर कर्जदारों को भुगतान करने की मंजूरी दे दी है। यानी केंद्र सरकार ने इस अवधि के दौरान लोन पर लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज पर माफी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत दो करोड़ रुपये तक के एमएसएमई के लिए लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटो लोन, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लोन, पर्सनल लोन और खपत लोन शामिल है।
मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज का प्रावधान किया गया था। सरकार ने दो करोड़ तक के लोन पर इसे माफ कर दिया गया है। हालांकि इसे कुछ शर्तों के साथ लागू किया गया है। अब यह राशि के लोन लेने वाले लोगों के खातों में भेजी जा रही है।
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भोला प्रसाद, डीजीएम, यूनियन बैंक
सरकार ने एक मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच के दो करोड़ रुपये के लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया है। बृहस्पतिवार को इसकी अंतिम तारीख थी। शुक्रवार से खाताधारकों को क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा।
-अजीत कुमार झा, डीजीएम, इंडियन बैंक
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गोरखपुर। कर्जदारों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई राहत पर बैंकों ने इस त्योहारी सीजन में अमल करना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने बैंकों से दो करोड़ रुपये तक के लोन लिए थे, वैसे लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज को केंद्र सरकार ने माफ कर दिया है। यह राशि खाताधारकों के त्योहारी सीजन में आनी शुरू भी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देेश के बाद केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको मंजूरी दी थी।
केंद्र सरकार ने 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के बीच के दो करोड़ रुपये तक के लोन पर छह महीने की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर को अनुग्रह राशि के तौर पर कर्जदारों को भुगतान करने की मंजूरी दे दी है। यानी केंद्र सरकार ने इस अवधि के दौरान लोन पर लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज पर माफी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत दो करोड़ रुपये तक के एमएसएमई के लिए लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटो लोन, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लोन, पर्सनल लोन और खपत लोन शामिल है।
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मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज का प्रावधान किया गया था। सरकार ने दो करोड़ तक के लोन पर इसे माफ कर दिया गया है। हालांकि इसे कुछ शर्तों के साथ लागू किया गया है। अब यह राशि के लोन लेने वाले लोगों के खातों में भेजी जा रही है।
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भोला प्रसाद, डीजीएम, यूनियन बैंक
सरकार ने एक मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच के दो करोड़ रुपये के लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया है। बृहस्पतिवार को इसकी अंतिम तारीख थी। शुक्रवार से खाताधारकों को क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा।
-अजीत कुमार झा, डीजीएम, इंडियन बैंक